सुंदरनगर:मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के एक गांव में परिवार वालों ने 17 साल की नाबालिग बेटी की दो बार शादी करवा दी गई है. पहली शादी से एक बेटी है और अब दूसरी शादी से पेट में पांच माह का गर्भ पल रहा है.
दूसरी बार शादी करवाने से परिवार के लोग सवालों के घेरे में आ गए हैं. मामले में दोनों बार ही शादी का पंजीकरण नहीं हुआ. पहली बार 15 साल की उम्र में शादी करवाने का पता चलने पर बाल कल्याण समिति मंडी ने लड़की का रेस्क्यू करवाया था. लड़की उस समय गर्भवती थी.
परिवार वालों पर बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज नहीं
समिति ने रेस्क्यू करने के बाद लड़की को परिवार के हवाले कर दिया था. हालांकि नाबालिगा से शादी करने वाले आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई अवश्य की, लेकिन परिवार वालों पर बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज नहीं किया.
करीब एक साल पहले दोबारा लड़की की शादी कर दी गई. बाल संरक्षण इकाई को जब इस बात का पता चला तो नाबालिगा को दोबारा रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया. समिति ने लड़की को दोबारा उसके परिजनों के हवाले कर दिया.