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चेक बाउंस मामले में आरोपी को 6 माह का कारावास, 8 लाख का जुर्माना

मंडी में 7 लाख के चेक बाउंस होने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 6 माह के कारावास और 8 लाख का जुर्माना लगाया. न्यायिक दंडाधिकारी गोहर वत्सला चौधरी की अदालत ने यह फैसला सुनाया.मामला गाड़ी की खरीदी को लेकर था.

Czech bounced imprisonment in 6 months
चेक बाउंस मामले में आरोपी को 6 माह का कारावास, 8 लाख का जुर्माना

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Published : Jan 3, 2020, 11:59 AM IST

मंडी:न्यायिक दंडाधिकारी गोहर वत्सला चौधरी की अदालत ने एक चेक बाउंस मामले में आरोपी को 6 माह का कारावास और 8 लाख का जुर्माना लगाया. शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार पुत्र चंद्रमणि निवासी कुन, डाकघर देवधार ने आरोप लगाया था कि जगदीश कुमार निवासी कोटमेर्स, तहसील सदर जिला मंडी ने उससे गाड़ी गाड़ी खरीदी. उसने 7 लाख का चेक दिया जब चेक बैंक में लगया गया तो बाउंस हो गया.

शिकायतकर्ता ने बार-बार राशि मांगी लेकिन आरोपी ने नहीं दी. उसके बाद वकील के माध्यम से नोटिस भेजा गया. अधिवक्ता नरेश कुमार ने बताया न तो नोटिस का जवाब दिया गया और ना ही कोई भुगतान किया गया. उसके बाद शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई. आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई.

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