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चेक बाउंस के दो मामलों में एक-एक साल कारावास की सजा, 1.60 व 1.13 लाख जुर्माने के आदेश - नेगोशिएबल इन्सट्रूमेंट अधिनियम

मंडी में चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी पाए जाने पर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला

जिला न्यायालय परिसर
जिला न्यायालय परिसर

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Published : Nov 26, 2019, 11:06 AM IST

Updated : Nov 26, 2019, 11:18 AM IST

मंडी: जिला मंडी में चेक बाउंस के दो अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को विभिन्न मामलों में एक-एक साल की साधारण कारावास और 1,60,000 और 1,13,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी से प्राप्त जुर्माना राशि को शिकायतकर्ता के पक्ष में बतौर हर्जाना अदा किया जाएगा.

न्यायिक दंडाधिकारी प्रतिभा नेगी के कोर्ट ने पैलेस कॉलोनी निवासी दीपक कुमार की ओर से दायर शिकायतों पर चलाए गए अभियोगों के साबित होने पर सदर तहसील के गुटकर स्थित दिनेश उद्योग के मालिक दिनेश कुमार को चेक बाउंस होने पर सजा सुनाई हैं. आरोपी ने अपने व्यापार के सिलसिले में शिकायतकर्ता से राशि उधार ली थी. इस राशि को अदा करने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को 80 हजार, 55 हजार और 10 हजार रुपये के चेक जारी किए थे. शिकायतकर्ता ने जब इन चेकों को भुगतान के लिए बैंक में पेश किया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गए थे.

वीडियो रिपोर्ट

इस घटना के बाद शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को नोटिस भेजे थे, लेकिन इसके बावजूद भी राशि की अदायगी न होने कारण उन्होंने अदालत में नेगोशिएबल इन्सट्रूमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाया. आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस के अभियोग साबित होने के चलते अदालत ने आरोपी को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी से प्राप्त होने वाली जुर्माना राशि को शिकायतकर्ता के पक्ष में बतौर हर्जाना अदा किया जाएगा.

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Last Updated : Nov 26, 2019, 11:18 AM IST

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