मंडी: जिला में पुलिस ने मोटर व्हीकल अधिनियम के अन्तर्गत 480 वाहन चालकों के चालान काटे. पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों से 1लाख 9 हजार 600 रुपये जुर्माना वसूल किया है. अभी तक राज्य सरकार की ओर से नए एमवी एक्ट की अधिसूचना जारी नहीं की गई है. ऐसे में मंडी में रविवार को भी पुराने एमवी एक्ट के तहत ही चालान काटे गए.
मंडी जिला में पिछले 24 घंटों में 480 चालान, 1 लाख 9 हजार 600 रुपये का जुर्माना वसूला - मोटर वाहन अधिनियम
मंडी पुलिस ने पिछले 24 घंटों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 480 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 1 लाख 9 हजार 600 रुपये जुर्माना वसूल किया है.
एसपी मंडी गुरदेव शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना मिलने पर नए एमवी एक्ट के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. बता दें कि मंडी पुलिस ने पिछले 24 घंटों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 480 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 1 लाख 9 हजार 600 रुपये जुर्माना वसूल किया है. साथ ही कोटपा अधिनियम के अंतर्गत 12 चालान कर 1200 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है. इसके अलावा खनन अधिनियम के अंतर्गत 2 चालान और 4700 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है.
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