सुंदरनगर:पंचायत चुनावों से पहले उपमंडल सुंदरनगर की भौर पंचायत के उपप्रधान पर निलंबित होने की गाज गिरी है. उपप्रधान पर डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कार्रवाई की है.
जानकारी के अनुसार सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने ग्राम पंचायत भौर के उपप्रधान को निलंबित कर दिया है. मंडी जिला की भौर पंचायत के उपप्रधान गुरिया राम पुत्र पैनू राम द्वारा सरकाारी भूमि पर नाजायज कब्जा किया हुआ था.
इसको लेकर एसडीएम सुंदरनगर के समक्ष शिकायतकर्ता द्वारा निर्वाचन याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में एसडीएम सुंदरनगर ने 13 जुलाई 2017 को गुरिया राम के खिलाफ फैसला सुनाया गया था. वहीं, गुरिया राम ने इस फैसले के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संशोधित) की धारा 181 के तहत डीसी मंडी के समक्ष अपील दायर की गई.
इस अपील में फैसला सुनाते हुए उपायुक्त मंडी ने 5 दिसंबर 2017 को निलंबित उपप्रधान गुरिया राम की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया गया. इसके बाद गुरिया राम ने इस पारित निर्णय के खिलाफ मंडलायुक्त मंडी के न्यायालय में अपील दायर की. इसके दौरान मंडलायुक्त ने डीसी के निर्णय को लेकर किसी भी प्रकार का कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किए.
इसके बाद गुरिया राम को डीसी मंडी ने इस वर्ष 15 मई को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था. इस नोटिस के जवाब में गुरिया राम के द्वारा मंडलायुक्त न्यायालय से किसी प्रकार के स्थगन आदेश और इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए गए.