करसोग: प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रशासन और अलर्ट हो गया है. करसोग में कहीं पर भी अगर 4 से अधिक केस एक ही क्लस्टर में आते हैं तो क्षेत्र को तुरंत प्रभाव से कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा. ऐसे में क्षेत्र में लोगों के आने और जाने पूर्ण प्रतिबंद्ध रहेगा. यहां से न तो कोई व्यक्ति बाहर जा सकता है और ना ही किसी को इस क्षेत्र में आने की अनुमति होगी.
कोरोना को लेकर करसोग प्रशासन का बड़ा फैसला
प्रशासन ने सरकार के प्राप्त दिशा निर्देशों के बाद ये निर्णय लिया है, ताकि करसोग में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके. इसके लिए एसडीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और सरकार की गाइडलाइन की सख्ती के साथ अनुपालना के आदेश भी जारी किए.
प्रशासन ने लोगों से की कोरोना गाइडलाइन पालने करने की अपील
इसके अलावा लोगों से भी उचित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सार्वजनिक स्थलों में मास्क लगाकर निकलने की भी अपील की गई है. प्रशासन के मुताबिक लोगों के सहयोग से ही तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सकता है. बाहरी राज्यों से लौटकर आने वाले लोगों को पहले ही आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने को कहा गया है. ये रिपोर्ट तीन दिनों में दिखानी अनिवार्य होगी. नियमों की अवेहलना करने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है.
4 से अधिक मामले आने पर क्षेत्र 14 दिन के लिए रहेगा बंद
एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक 4 से अधिक केस कही पर भी एक क्लस्टर में आते हैं तो ऐसे क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा. इसके बाद 14 दिनों तक पूरा क्षेत्र बंद रहेगा. उन्होंने कहा कि इस तरह क्षेत्र से न तो कोई व्यक्ति बाहर से आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है. कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जब भी ऐसा होता है क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा.
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