हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / state

चेक बाउंस मामले में महिला साबित हुई दोषी, 9 महीने की सजा के साथ 2 लाख 25 हजार का जुर्माना

सुंदरनगर न्यायालय के एसीजेएम हकीकत धांडा की अदालत ने चेक बाउंस होने के मामले में आरोपी महिला को दोषी करार कर दिया है. दोषी महिला को 9 महीने की सजा के साथ 2 लाख 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने की सूरत में आरोपी महिला को अतिरिक्त एक महीने के कारावास की सजा भी सुनाई गई है.

Photo
फोटो

By

Published : Apr 8, 2021, 3:18 PM IST

मंडी: सुंदरनगर न्यायालय के एसीजेएम हकीकत धांडा की अदालत ने आरोपी महिला का चेक बाउंस होने पर उसे 9 महीने की कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा 2 लाख 25 हजार रुपए बतौर जुर्माना शिकायतकर्ता को अदा करने का आदेश दिया है. हर्जाना नहीं देने पर आरोपी महिला को अतिरिक्त एक महीने के कारावास की सजा भी सुनाई गई है.

क्या है पूरा मामला

शिकायतकर्ता कमला देवी के अनुसार आरोपी महिला कुसुम शर्मा ने अपने घर की जरूरत के लिए उससे 1 लाख 50 हजार रूपए उधार लिए थे. शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी महिला ने उसे आश्वस्त किया था कि चेक बैंक में लगाए जाने पर जरूर पास हो जाएगा. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब चेक को बैंक में लगाया तो खाते में राशि न होने के चलते बाउंस हो गया.

इस पर शिकायतकर्ता ने आरोपी महिला को एक लीगल नोटिस जारी किया है और पैसे लौटाने की मांग की है. शिकायतकर्ता के अनुसार इस पर भी आरोपी ने उसे पैसे नहीं लौटाए और उसने अपने पैसे वापिस लेने को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया.

ये भी पढ़ें:हिमाचल को रास नहीं आई "आप", पहाड़ पर पहली चढ़ाई में फिसले केजरीवाल

ABOUT THE AUTHOR

...view details