हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / state

मंडी: 2.5 KG चरस रखने के आरोपी को 12 वर्ष की कैद, कोर्ट ने 1 लाख जुर्माना भी लगाया - चरस रखने के आरोपी को 12 वर्ष की कैद

Mandi District Court: मंडी कोर्ट ने चरस रखने के आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

चरस रखने के आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास
चरस रखने के आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास

By

Published : Mar 31, 2023, 9:46 PM IST

मंडी:जिला मंडी की अदालत ने ढाई किलोग्राम चरस रखने के आरोपी को 12 वर्ष कठोर कारावास के साथ 1 लाख 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 1 वर्ष और अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. चरस का यह मामला 2 वर्ष पहले का है. जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 24 जनवरी 2021 को अन्वेषण अधिकारी पुलिस थाना बल्ह रात को 2 बजकर 5 मिनट पर गस्त के दौरान गुप्त सुचना प्राप्त हुई थी कि डडौर की तरफ से आ रही नैनो गाड़ी नंबर एचपी-34बी 4228 में भारी मात्रा में चरस की खेप रखी गई है.

इस सुचना के आधार पर अन्वेषण अधिकारी ने अपनी पुलिस टीम के साथ उक्त गाड़ी को समय 2:16 बजे रात को तलाशी के लिए रोका. गाड़ी में उत्तम चंद उर्फ गोपाल ठाकुर गांव स्कोर तहसील चचयोट जिला मंडी सवार था. उक्त गाड़ी से पुलिस टीम ने 2 किलो 502 ग्राम चरस बरामद हुई थी. जिस पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह में मामला दर्ज किया गया. इस मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी बल्ह द्वारा अदालत में दायर किया था.

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाहों के ब्यान कलम बंद करवाए थे. इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अमल में लाई थी. अदालत में गवाहों के ब्यान दर्ज करने के बाद आरोपी को 12 वर्ष कठोर कारावास के साथ एक लाख 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 वर्ष और अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

ये भी पढ़ें:रामपुर: चरस-अफीम रखने के आरोपी को 10 साल की कैद, कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना भी लगाया

ABOUT THE AUTHOR

...view details