हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / state

भुलंग में 18 महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री दस्तकार योजना का लाभ, बुनाई के लिए दी खड्डीया - दस्तकार योजना

जिला कुल्लू के भुलंग गांव की 18 महिलाओं को मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना के तहत हथकरघा के उपकरण दिए गए. जिला उद्योग के महाप्रबंधक ने बताया कि अभी तक जिला कुल्लू में लगभग काष्ठ कला, धातु कला, हथकरघा 157 दस्तकार मुख्यमंत्री दस्तकार योजना का लाभ उठा चुके हैं.

photo
फोटो

By

Published : Jun 7, 2021, 1:41 PM IST

कुल्लू:प्रदेश सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना चलाई जा रही है. जिसमें विभिन्न परम्परागत कलाओं से जुडे़ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हिमाचली दस्तकारों को 30 हजार रुपये तक की कीमत के नए औजार खरीदने पर 75 प्रतिशत अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है.

बुनाई के लिए दी गई खड्डीया

इस योजना के तहत जिला कुल्लू के भुलंग गांव की 18 महिलाओं को हथकरघा के उपकरण दिए गए. इस योजना में काष्ठ कला, धातु कला, मूर्ति कला, चम्बा रूमाल, कांगड़ा पेंटिंग, मिनीअचर आर्ट, थंग्का पेंटिंग, हथकरघा पर बुनाई, गलीचा बुनाई, पारम्परिक आभूषण जैसी विभिन्न परम्परागत कलाओं से जुडे़ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हिमाचली दस्तकार इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

157 दस्तकार उठा चुके लाभ

दस्तकार योजना का लाभ लेने वाली वीना देवी ने कहा कि उन्होंने योजना का लाभ लेने के लिए उद्योग केंद्र में आवेदन किया था और अब उन्हें हथकरघा मिल गई है. इसके लिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है. वहीं, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र छिमे आगमों ने बताया कि अभी तक जिला कुल्लू में लगभग काष्ठ कला, धातु कला, हथकरघा 157 दस्तकार मुख्यमंत्री दस्तकार योजना का लाभ उठा चुके हैं.

योजना का लाभ पाने की क्या है प्रक्रिया, जाने यहां

मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना का लाभ लेने के लिए दस्तकार को निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन संबंधित विकास खण्ड के प्रसार अधिकारी उद्योग/खंड विकास अधिकारी के माध्यम से जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में प्रेषित करना होगा. इसके साथ संबंधित कला में प्रयोग किए जाने वाले तथा खरीदे जाने वाले औजारों का पक्का बिल जिस पर जीएसटी की अदायगी व प्रार्थी द्वारा उसके अंशदान की राशि अंकित हो और बीपीएल प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करनी होगी.

योजना के अतंर्गत सभी आवेदन पत्र महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे. इस योजना के अंतर्गत अनुदान राशि संबंधित प्रसार अधिकारी (उद्योग) द्वारा लाभार्थी के देय अंशदान की राशि के सत्यापन के उपरान्त लाभार्थी के खाते में आरटीजीएस/नेफ्ट द्वारा प्रदान की जाएगी.

ये भी पढ़ें:शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने की शिक्षक पालम सिंह से बात, बढ़ाया हौसला

ABOUT THE AUTHOR

...view details