कुल्लू: जिला कुल्लू की दंडाधिकारी व उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने जिले में प्याज की कीमतों पर नियंत्रण को लेकर अधिसूचना जारी की है. इस अधिसूचना में थोक व परचून विक्रेताओं के लिए अधिकतम लाभांश दरें तय की गई हैं.
जमाखोरी व मुनाफाखोरी उंमूलन आदेश 1977 के तहत अधिसूचना जारी करते हुए डॉ. ऋचा वर्मा ने जिले में थोक विक्रेताओं के लिए प्याज की अधिकतम लाभांश दर 5 प्रतिशत निर्धारित की हैं. वहीं, परचून विक्रेताओं के लिए परिवहन, भाड़े, लोडिंग-अनलोडिंग व अन्य खर्चों सहित अधिकतम लाभांश दर 24 प्रतिशत तय की है.