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कुल्लूः प्रधानमंत्री आवास योजना से साकार हो रहा है लोगों का घर बनाने का सपना

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Published : May 27, 2021, 4:55 PM IST

कुल्लू जिला के शहरी क्षेत्रों में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना साकार कर रही है. यह योजना केंद्र सरकार की ओर से 25 जून 2015 को इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई ताकि आगामी 7 वर्ष की अवधि के दौरान यानि 2022 तक देश के 2 करोड़ से अधिक लोगों को पक्के घर बनाकर उपलब्ध करवाए जाएं.

Pradhan Mantri Awas Yojana in kullu
कुल्लू में प्रधानमंत्री आवास योजना

कुल्लूःप्रधानमंत्री आवास योजना जिला कुल्लू में मुख्य रूप से कमजोर तबके के परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है. प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने और अपने परिवार के लिए एक सुंदर आशियाना बनाने की चाहत हमेशा रहती है. गरीबों की इसी चाहत को अब कुल्लू जिला के शहरी क्षेत्रों में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना साकार कर रही है. यह योजना केंद्र सरकार की ओर से 25 जून 2015 को इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई ताकि आगामी 7 वर्ष की अवधि के दौरान यानि 2022 तक देश के 2 करोड़ से अधिक लोगों को पक्के घर बनाकर उपलब्ध करवाए जाएं.

जिला कुल्लू में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों में जिओ टैगिंग के माध्यम से 375 घरों का सर्वे किया गया था. जिसमें 362 मकान बनाने के लिए अंतिम सर्वे किया गया. वहीं, जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों में पहले चरण में 346 मकान के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किश्त जारी कर दी गई है. वहीं, जिला में दूसरे चरण में 279 मकानों को दूसरी किश्त भी जारी कर दी गई है. इसके अलावा भवन निर्माण कार्य पूरा करने वाले लोगों को भी इसकी बाकी बची हुई राशि जल्द विभाग के द्वारा जारी कर दी जाएगी.

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नगर परिषद कुल्लू में अब तक किए 3 सर्वेक्षण

वहीं, शहरी क्षेत्रों नगर परिषद कुल्लू में अब तक 3 सर्वेक्षण किए जा चुके हैं और कुल 168 लाभार्थियों को मंजूरी प्रदान की गई है. इसमें पहले चरण में 82, दूसरे में 9 और तीसरे चरण में 77 लाभार्थियों के पक्ष में स्वीकृति प्रदान कर 1 करोड़ 63 लाख 50 हजार रुपये की राशि वितरित की गई है. इसी प्रकार नगर परिषद मनाली में 10, नगर पंचायत भुंतर में 15, नगर पंचायत बंजार में 10, नगर पंचायत आनी में 23 और नगर पंचायत निरमंड में 100 लाभार्थियों को पक्के मकान बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है. योजना के तहत शहर के कमजोर तबके के ऐसे परिवारों को जिनके पास खुद का घर नहीं है या वे अपनी जमीन पर कच्चे घर पर रहते हैं या फिर अपने द्वारा बनाए गए मकान का विस्तार कर उसे बढ़ाना चाहते हैं, वित्तीय सहायता प्रदान कर लाभान्वित किया जाता है.

वर्ष 2022 तक योजना के तहत हर गरीब के पास हो अपना पक्का घर

जिला कुल्लू ग्रामीण विकास अभिकरण के उपनिदेशक सुरजीत का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक बहुत बड़ा मिशन है और केंद्र सरकार का इस मिशन को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 तक ऐसे सभी व्यक्तियों को आवास की सुविधा प्रदान करना है, जिनके पास अपना घर-आशियाना नहीं हैं या वे पैसे के अभाव में अपनी जमीन होने के बावजूद कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं.

इस योजना के तहत अब गरीबों के पास अपना पक्का घर होगा और वह अब अमीर लोगों की तरह एक सुंदर आशियाने का अनुभव महसूस करेंगे. योजना के तहत समाज के कमजोर वर्गों के परिवारों को शहरी क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर शेल्टर/आवास के लिए वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करना है जो कच्चे मकान में रह रहे हैं या फिर उनके पास अपनी भूमि पर रहने के लिए घर नहीं हैं या अपने घर का विस्तार करना चाहते हैं.

इस योजना के अंतर्गत 1 लाख 65 हजार रुपये की वित्तीय सहायता राशि लाभार्थी को जियो टैगिंग के बाद गृह निर्माण के 4 चरणों नींव, लैंटिल, छत और पूरा होने तक प्रदान की जाती है.

ये है योजना के लिए पात्रता

लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बंधित होना चाहिए और उसकी वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में लाभार्थी के अपने नाम 2 बिस्वा जमीन होनी चाहिए. लाभार्थी का देश के अन्य किसी भी स्थान पर अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए. इसके लिए दस्तावेज के रूप में लाभार्थी के पास अपना तथा उसके पूरे परिवार के आधार कार्ड, पैन नम्बर व पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र या बीपीएल कार्ड लाभार्थी की बैंक पास बुक के पहले पृष्ठ की प्रति, मतदाता प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि की प्रति आईडी प्रमाण, 2 पासपोर्ट आकार के फोटो और भूमि दस्तावेज के रूप में जमाबंदी /ततिमा, भूमि व घर का हलफनामा प्रस्तुत करना होता है.

इस सारी कार्यवाही को पूरा करने के बाद लाभार्थी से शहर में तीसरे पक्ष या पीएमएवाई टीम की ओर से आवेदनों को समय-समय पर एकत्रित करने के बाद मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों को सम्बंधित नगर परिषद/नगर पंचायत कार्यालय में जमा करवाना होता है.

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