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हनी ट्रैप मामला: HC ने 4 आरोपियों की जमानत अर्जी की रद्द, कसा कानून का शिकंजा - कुल्लू हनी ट्रैप केस न्यूज

हनी ट्रैप मामले में कुल्लू पुलिस ने अपना शिकंजा कस लिया है. हाईकोर्ट ने चार आरोपियों की जमानत अर्जी रद्द कर दी है.

शिमला हाईकोर्ट
शिमला हाईकोर्ट

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Published : Jan 8, 2021, 10:15 AM IST

कुल्लू: चर्चित हनी ट्रैप मामले में हाईकोर्ट ने चार आरोपियों की जमानत अर्जी को रद्द कर दिया है. आरोपियों ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इन अर्जियों को रद्द किया है.

कुल्लू में पुलिस ने कुछ दिन पहले हनी ट्रैप मामले का भंडाफोड़ करते हुए 2 महिलाओं समेत एक दर्जन के करीब आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरोह की दो गाड़ियां भी पुलिस ने जब्त की थी जोकि कई तरह की वारदातों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई थीं.

गिरोह की एक महिला आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी. इसी बीच पुलिस ने महिला आरोपी को दूसरे केस में दबोच लिया. वहीं, 4 अन्य आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के जरिए हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है, जिन आरोपियों ने जमानत के लिए अर्जी दी थी, उनमें सुरेंद्र कुमार उर्फ सिकंदर पुत्र होतम राम निवासी तहसील भुंतर, आशु कुमार पुत्र काला राम निवासी मौहल कुल्लू तथा 37 वर्षीय आरोपी महिला व 27 वर्षीय आरोपी महिला शामिल है.

सुरेंद्र और 37 वर्षीय महिला इस पूरे गोरखधंधे के मुख्य सरगना हैं. इस गिरोह ने कई लोगों को लूटा है. कुल्लू के एसपी गौरव सिंह ने इन चारों आरोपियों की जमानत अर्जी हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने की पुष्टि की है.

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