कुल्लू: जिला कुल्लू के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर गत जून माह में मास्क न पहनने पर जिला के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों में 546 लोगों के चालान कर लगभग साढ़े पांच लाख रुपये की राशि वसूल की गई, जबकि जुलाई माह के दौरान 12 तारीख तक 557 चालान करके 5.47 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया गया.
एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा (SP Kullu Gurdev Sharma) ने कहा कि अनावश्यक जुर्माना करना लक्ष्य नहीं है बल्कि कोरोना का प्रसार न हो और लोग सुरक्षित रहें इस बात पर गौर करना अधिक महत्वपूर्ण है. पुलिस पहले सैलानियों और स्थानीय लोगों को चेतावनी दे रही है और न मानने की स्थिति में ही चालान किए जा रहे हैं.
एसपी कुल्लू ने कहा कि पुलिस नियम 111 और 115 के तहत कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना और 8 दिनों तक के कारावास का प्रावधान है. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिला के प्रमुख पर्यटन गंतव्यों में कोविड-19 के नियमों को सुनिश्चित बनाने और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए 250 अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है.
उन्होंने कहा कि मनाली और आसपास के मुख्य पर्यटन स्थलों में लगभग 200 अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए गए हैं. इसी प्रकार, बंजार व तीर्थन घाटी में आधी बटालियन, जबकि मणिकर्ण व कसोल में अतिरिक्त डेढ़ बटालियनें तैनात की गई हैं.
उन्होंने कहा कि जिला में कानून व व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस दिन रात काम कर रही है और इसके लिए पुलिस अधीक्षक ने आम लोगों के सहयोग की भी बात कही. गुरुदेव शर्मा ने पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों, होटल संचालकों, टैक्सी चालकों व पर्यटन व्यवसाय से जुड़े तमाम लोगों से आग्रह किया है कि वह बाहरी प्रदेशों के सैलानियों को नदी नालों के समीप ना जाने के बारे में जागरूक करें.
उन्हें बताएं कि पहाड़ों की नदियां और नाले कितने खतरनाक हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों से आए पर्यटक पहाड़ों में बहने वाली नदियों व नालों के बहाव का अंदाजा नहीं लगा पाते और यही कारण है कि वे अति उत्सुकता में अथवा फोटो व सेल्फी लेने के लिए इनके बिल्कुल समीप चले जाते हैं जो कभी-कभी जानलेवा बन जाता है.