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अटल टनल में डीजल-पेट्रोल से भरे टैंकरों को नहीं मिलेगा प्रवेश, जानिए गाइडलाइन

अटल टनल के आम लोगों को खोले जाने के साथ ही बीआरओ ने इसे लेकर गाइडलाइन भी जारी की है. टनल को सभी वाहनों के लिए जरूर खोल दिया गया है, लेकिन डीजल-पेट्रोल से भरे टैंकरों को टनल से जाने की मनाही है. हालांकि, आपात स्थिति में बीआरओ से परमिशन लेने के बाद टैंकर टनल से गुजर सकते हैं.

Guidelines for vehicles in Atal Tunnel
अटल टनल में वाहनों के लिए गाइडलाइन

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Published : Oct 4, 2020, 8:14 PM IST

Updated : Oct 4, 2020, 8:20 PM IST

कुल्लू:शनिवार को लोकार्पण के बाद अटल टनल रोहतांग आम लोगों के लिए खोल दी गई है. उद्घाटन के बाद ही पहले दिन टनल से 250 से अधिक छोटे-बड़े वाहन टनल से आर-पार हुए. रविवार को भी टनल को देखने के लिए लोगों का काफी हुजूम उमड़ा.

अटल टनल के आम लोगों को खोले जाने के साथ ही बीआरओ ने इसे लेकर गाइडलाइन भी जारी की है. टनल को सभी वाहनों के लिए जरूर खोल दिया गया है, लेकिन डीजल-पेट्रोल से भरे टैंकरों को टनल से जाने की मनाही है. हालांकि, आपात स्थिति में बीआरओ से परमिशन लेने के बाद टैंकर टनल से गुजर सकते हैं.

इसके अलावा टनल से दिन में हर रोज दो घंटे तक ट्रैफिक बंद रहेगा. टनल से होकर रात को भी यातायात जारी रखा जाएगा. वहीं, टनल से होकर पेट्रोल और डीजल के टैंकर तथा एलपीजी और अन्य विस्फोटक ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही नहीं होगी.

10140 फीट की ऊंचाई पर बनी टनल में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बीआरओ और सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नई व्यवस्था के मुताबिक हर रोज सुबह 9 से 10 बजे और शाम को 4 से 5 बजे के बीच टनल से ट्रैफिक बंद रहेगा.

टनल की सुरक्षा के लिए नॉर्थ पोर्टल पर लाहौल-स्पीति और साउथ पोर्टल में कुल्लू पुलिस तैनात रहेगी. पुलिस के अलावा अग्निशमन विभाग का एक दस्ता भी तैनात रहेगा. टनल से ट्रैफिक की नई गाइडलाइन भूतल परिवहन मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद चार अक्तूबर से लागू हो गई है.

टनल के भीतर पेंटिंग और वेंटिलेशन का काम चलने से दिन में रोजाना दो घंटे वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. बीआरओ की तरफ से इसकी सूचना उपायुक्त कुल्लू व लाहौल-स्पीति तथा पुलिस अधीक्षक कुल्लू व लाहौल-स्पीति को दे दी गई है.

टनल के मुख्य अभियंता केपी पुरुषोत्तमन ने कहा कि टनल से होकर वाहनों की आवाजाही के लिए एडवाइजरी जारी की है. अटल टनल से आर पार जाने वालों को गाइडलाइन का पालन करना होगा.

टनल के अंदर वाहन रोकने पर भी मनाही है. टनल के अंदर की हर एक गतिविधि पर पुलिस की नजर रहेगी. टनल के दोनों और पुलिस चेक पोस्ट स्‍थापित की गई हैं. ट्रैफिक के नियमों का उल्‍लंघन करने पर टनल के बाहर आते ही पुलिस की कार्रवाई का सामान करना पड़ेगा. टनल के अंदर वाहन रोकने पर भी मनाही रहेगी.

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Last Updated : Oct 4, 2020, 8:20 PM IST

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