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कुल्लू में इंस्टीच्यूशनल क्वारंटाइन की अवहेलना करना पड़ा महंगा, मामला दर्ज

पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और एनडीएमए अधिनियम 51 के तहत भुंतर पुलिस में मामला दर्ज कर लिया है. बयान में कहा है कि जिला लाहुल-स्पीति के गेमूर निवासी एक व्यक्ति को बाहर राज्य से आने पर इंस्टीच्यूशनल क्वारंटाइन पर मौहल स्कूल में रखा गया है.

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Published : May 10, 2020, 9:58 AM IST

Case registered for defying quarantine in kullu
क्वारंटाइन की अवहेलना करने पर मामला दर्ज

कुल्लू: जिला कुल्लू के मौहल स्कूल में इंस्टीच्यूशनल क्वारंटाइन पर रखे गए व्यक्ति को क्वारंटाइन की अवहेलना करना महंगा पड़ा. उल्लंघना करने पर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत मौहल के सचिव के बयान पर पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और एनडीएमए अधिनियम 51 के तहत भुंतर पुलिस में मामला दर्ज कर लिया है. बयान में कहा है कि जिला लाहुल-स्पीति के गेमूर निवासी एक व्यक्ति को बाहर राज्य से आने पर इंस्टीच्यूशनल क्वारंटाइन पर मौहल स्कूल में रखा गया है.

पंचायत सचिव और ग्राम पंचायत मौहल के प्रतिनिधियों ने समय-समय पर उसके भोजन, स्वास्थ्य के मुद्दों और अन्य जरूरतों के लिए कहा था, लेकिन व्यक्ति ने उन्हें धमकी दी और हंगामा किया. क्वारंटाइन और भोजन के लिए अच्छी व्यवस्था प्रदान करने के बावजूद उन्हें अपना काम ठीक से नहीं करने दिया.

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