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अब बसों में नहीं बजेंगे गाने, इस दिन तक बस ऑपरेटर्स को जमा करवाने होंगे साउंड सिस्टम - कुल्लू

आरटीओ विभाग की ओर से जिला कुल्लू के निजी बस ऑपरेटरों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. आरटीओ ऑफिस से जारी निर्देशों के अनुसार बस ऑपरेटर्स को जमा करवाने के लिए एक माह का समय दिया गया है.

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Published : Jun 4, 2019, 5:06 PM IST

कुल्लू: जिला में सवारियां ढोने वाली निजी बसों में अब चालक जोर-जोर से गाने नहीं बजा पाएंगे. निजी बस संचालकों को भी अपनी अपनी बसों में लगे स्टीरियो साउंड सिस्टम को आरटीओ ऑफिस में जमा करवाना होगा. अगर बस ऑपरेटर समय पर साउंड सिस्टम को जमा नहीं करवाते हैं तो आरटीओ विभाग द्वारा उन पर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है.

दरअसल निजी बसों में तेज गाने बजने से यात्रियों को बहुत परेशानी होती थी. कई बार गाने की धुन में ड्राइवर खो जाते हैं जिससे दुर्घटनाएं भी हो जाती थी. इस बाबत लोगों ने कई बार प्रशासन को सूचित किया था और मांग रखी थी कि निजी बसों में बज रहे तेज साउंड सिस्टम को बंद करवाया जाए.

बस ऑपरेटर्स को जमा करवाने होगें साउंड सिस्टम

इस बारे आरटीओ विभाग की ओर से जिला कुल्लू के निजी बस ऑपरेटरों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. आरटीओ ऑफिस से जारी निर्देशों के अनुसार बस ऑपरेटर्स को जमा करवाने के लिए एक माह का समय दिया गया है. एक माह के भीतर सभी पंजीकृत निजी बस ऑपरेटर को अपने अपने बसों में लगे साउंड सिस्टम को ऑफिस में जमा करवाना होगा.

आरटीओ कुल्लू डॉ. भुवन शर्मा ने बताया कि इस बारे निजी बस ऑपरेटर संघ के साथ भी एक बैठक की गई थी. जिसमें उन्होंने भी यह माना है कि वे खुद ही ही एक माह के भीतर अपनी बसों में लगे साउंड सिस्टम को विभाग के पास जमा करवाएंगे. इस बारे में विभाग ने भी अपनी प्रक्रिया करनी शुरू कर दी है.

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