कुल्लू: भुंतर के शाढ़ाबाई में राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर विश्वजीत भानू पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी को कुल्लू की अदालत ने रद्द कर दिया है. बता दें कि 9 जुलाई को विश्वजीत भानू पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद उनका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.
कुल्लू की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान हमले के आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. ऐसे में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. हालांकि हमलावर 23 जुलाई तक अंतरिम जमानत पर चल रहे थे और अब अदालत के फैसले के बाद आरोपी फरार चल रहे हैं.