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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: इसमें हर माह मिलती है 3 हजार की पेंशन! ऐसे करें अप्लाई

किन्नौर डीसी आबिद हुसैन सादिक ने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक (meeting on kinnaur administration) की. इस दौरान उन्होंने भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित कामगारों को पेंशन का फायदा उठाने की जानकारी देने के निर्देश दिए.

PM shram yogi maandhan pension scheme
डीसी किन्नौर की बैठक.

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Published : Mar 7, 2022, 1:38 PM IST

किन्नौर: केंद्र सरकार द्वारा के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा देशभर मे असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना शुरू की गयी है, जिसके तहत अब मजदूर वर्ग को 60 वर्ष के बाद 3 हजार रुपये की पेंशन देने के लिए भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM shram yogi maandhan pension scheme) के तहत पेंशन दिया जाएगा, जिसके लिए कामगारों को पेंशन योजना में नियमानुसार कुछ औपचारिकता पूरी करनी होगी, जिसके लिए कामगार अपने नजदीकी कामन सर्विस सेंटर पर जाकर पूरा करना होगा.


डीसी आबिद हुसैन सादिक ने रिकांगपिओ में जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा असंगठित कामगारों जिसमें ड्राइवर, हेल्पर, देखभाल करने वाले, नर्सिंग सहायक, रसोइया, भवन निर्माण कामगार, दुकानदारों, घरों, पार्लर बुटीक, होटल, भोजनालय, स्पा और यात्रा आदि संचालन मे सहायता करने वाले के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत जिले के सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की.

डीसी किन्नौर की बैठक.

ऐसे करें आवेदन-बैठक में डीसी ने सभी विभागों के तहत आने वाले असंगठित कामगारों को इस पेंशन योजना (meeting on kinnaur administration) के तहत लाभ देने हेतु जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि कर्मचारी के पंजीकरण के लिए दस्तावेज आधार संख्या, मोबाइल नंबर, आईएफसी कोड युक्त बैंक खाता इत्यादि है, जिसके माध्यम से इस पेंशन योजना मे खाता खोला जाएगा और इस योजना मे हर आयुवर्ग के लोगों के लिए प्रीमियम का दान अलग-अलग हैं. ऐसे मे जब खाता खोला जाएगा तो ऑनलाइन इस विषय मे पूरी जानकारी सामने आ जाएगी.


बुजुर्गों को हर महीने मिलेगी पेंशन- डीसी किन्नौर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत जब व्यक्ति की आयु 60 वर्ष पूरी होगी उसके बाद उसे प्रतिमाह 3 हजार का पेंशन सरकार द्वारा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि भारत सरकार की इस पेंशन योजना मे प्रीमियम का आधा हिस्सा स्वयं कामगार व आधा हिस्सा भारत सरकार देगी और जैसे ही कामगार की आयु 60 वर्ष पूरी होगी तो इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा.

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