हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / state

किन्नौर: कोविड नियमों तोड़ने पर डीएम एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

जनजातीय जिला किन्नौर के खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिला किन्नौर के विभिन्न स्थानों पर इन दिनों कोरोना संक्रमण के एतिहात को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. साथ ही दुकानदारों को भी कोविड के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं और दुकानों में भीड़ पर भी प्रतिबंध किया गया है. ऐसे में यदि कोई नियमों को तोड़ता है, तो अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है.

By

Published : Dec 5, 2020, 3:47 PM IST

kirana shop
कोविड नियमों तोड़ने पर डीएम एक्ट और धारा 56 के तहत होगी कार्रवाई

किन्नौर:जनजातीय जिला किन्नौर के खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिला किन्नौर के विभिन्न स्थानों पर इन दिनों कोरोना संक्रमण के एतिहात को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. साथ ही दुकानदारों को भी कोविड के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं और दुकानों में भीड़ पर भी प्रतिबंध किया गया है. ऐसे में यदि कोई नियमों को तोड़ता है, तो अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है.

डीएम एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

इस विषय में खाद्य सुरक्षा के जिला आयुक्त धर्मेंद्र चौहान ने कहा कि जिला किन्नौर में सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और कोरोना संक्रमण भी दूसरे जिलों के मुताबिक अधिक बढ़ रहा है. ऐसे में उन्होंने जिला किन्नौर के लोगों से ऐसी परिस्थिति में बिना मास्क घर से बाहर न निकलने की अपील की है.

वीडियो.

खाद्य सुरक्षा विभाग किन्नौर ने कसी कमर

खाद्य सुरक्षा विभाग अब मैदान में उतरकर लोगों समेत व्यापारियों के दुकानों में भी कोविड के नियमों की अवहेलना करने वालों पर नजर रखेगी. अवहेलना करने पर उल्लंघनकर्ता पर तुरन्त डीएम एक्ट और धारा-56 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी. इसके अलावा मौके पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

पढ़ें:शिमला में मोक्ष के लिए इंतजार कर रही हैं 65 मृतकों की अस्थियां, परिजनों ने मुंह मोड़ा

पढ़ें:कोरोना का इफेक्ट! जेलों में बंद कैदियों को नहीं मिलेगी पैरोल

ABOUT THE AUTHOR

...view details