जवाली/कांगड़ाः हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा के जवाली इलाके के अंतर्गत चलवाड़ा में एक बंगाली समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा साल 1996 में फर्जी तरीके से एक जमीन को खरीदने का मामला सामने आया है. जिसकी शिकायत गांव चलवाड़ा के बुद्धिजीवी वर्ग ने एसडीएम जवाली के.के. शर्मा को सौंपी. साथ ही डीएसपी जवाली और डीसी कांगड़ा को भी शिकायत भेज दी गयी है.
धारा 118 के उल्लंघन का आरोप
गांववासियों की शिकायत के मुताबिक व्यक्ति का नाम सोनी से सोहन सिंह हो गया है और यह व्यक्ति जम्मू कश्मीर का रहने वाला है. इसनेबड़ी चालाकी से कर्म चंद लुधियाडा की देहरा तहसील का फर्जी पुत्र बनकर और साथ सर्टिफिकेट बनाकर सीता देवी जो चलवाड़ा तहसील जवाली से साल 1996 में लगभग 2 कनाल भूमि केवल 7 हजार रुपये में खरीद ली जबकि कर्मचंद का परिवार कर्मचंद सहित उनकी पत्नी कौशल्या देवी, पुत्र सुभाष चंद, पुत्र कुलदीप सिंह, पुत्र महिंदर सिंह, पुत्र अशोक कुमार दर्ज है.
यह परिवार वर्तमान में पंचायत मैरा, भरमाड में रहते हैं. फर्जी पुत्र सोहन सिंह उर्फ सोनी की उपरोक्त परिवार की लिस्ट में नाम नहीं है. हिमाचल प्रदेश टेंडेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा 118 का उल्लंघन किया गया. इस भूमि एक्ट के तहत कोई भी हिमाचल का गैर कृषक भूमि नहीं खरीद सकता है. माना यह जा रहा है कि उस वक्त के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण ही यह सारा ड्रामा रचा गया होगा.