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मैक्लोडगंज और कोतवाली बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाएं दुकानदार, नगर निगम आयुक्त ने जारी किए निर्देश - धर्मशाला लेटेस्ट न्यूज़

नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने मैक्लोडगंज और कोतवाली बाजार क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं. नगर निगम आयुक्त ने कहा कि पहली बार उल्लंघन करने पर 2000 रुपये, दूसरे उल्लंघन के लिए 5000 रुपये और निगम के उपनियमों के अनुसार तीसरी बार उल्लंघन के मामले में माल की जब्ती (बिना वापसी नीति) के साथ 10000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है. विशेष रूप से पर्यटन सीजन के दौरान नाले में रुकावट के कारण कचरे का ढेर लग जाता है और इसे नाले में डाल दिया जाता है और आने वाले मानसून के मौसम में, भारी बारिश के कारण, तूफान का पानी मुख्य सड़क पर बह जाता है इससे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा रहता है और सड़क को भी नुकसान पहुंचता है.

Municipal Corporation Dharamshala
नगर निगम धर्मशाला.

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Published : Mar 13, 2023, 7:09 PM IST

धर्मशाला:नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने मैक्लोडगंज और कोतवाली बाजार क्षेत्र में दुकानदारों को सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने इस संदर्भ में मैक्लोडगंज और कोतवाली बाजार के व्यापार मंडल प्रधानों को पत्र भी लिखा है. नगर निगम आयुक्त ने निर्देश देते हुए मैक्लोडगंज एवं कोतवाली बाजार क्षेत्र में सड़क किनारे नालियों पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदार, जो अपनी दुकान के सामने स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से सामान बेच रहे हैं, को अपना अतिक्रमण हटाने को कहा है, साथ ही पत्र प्राप्ति के दो सप्ताह की अवधि के भीतर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे अपनी दुकान के सामने एवं सीढ़ियों पर किसी भी ऐसी गतिविधि की अनुमति न दें.

अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा कि यह संज्ञान में आया है कि धर्मशाला के मैक्लोडगंज एवं कोतवाली बाजार क्षेत्र में सड़क के किनारे नाली पर कई दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसके कारण नाले का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है, इससे अस्वच्छता की स्थिति उत्पन्न हो गई है. उन्होंने कहा कि नालियों पर अतिक्रमण एचपीएमसी अधिनियम 1994 की धारा-198(1), धारा- 227 एवं धारा-302-(1)(ए)(8) का उल्लंघन है. नगर निगम आयुक्त ने कहा कि यह भी देखा गया है कि कई दुकानदार स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से अपनी दुकानों के सामने सामान बेच रहे हैं जो पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है.

नगर निगम आयुक्त ने कहा कि पहली बार उल्लंघन करने पर 2000 रुपये, दूसरे उल्लंघन के लिए 5000 रुपये और निगम के उपनियमों के अनुसार तीसरी बार उल्लंघन के मामले में माल की जब्ती (बिना वापसी नीति) के साथ 10000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है. विशेष रूप से पर्यटन सीजन के दौरान नाले में रुकावट के कारण कचरे का ढेर लग जाता है और इसे नाले में डाल दिया जाता है और आने वाले मानसून के मौसम में, भारी बारिश के कारण, तूफान का पानी मुख्य सड़क पर बह जाता है इससे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा रहता है और सड़क को भी नुकसान पहुंचता है.

अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा कि 19 और 20 अप्रैल 2023 को धर्मशाला में जी-20 की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न देशों के 70 प्रतिनिधि धर्मशाला पधारेंगे. यह आने वाले प्रतिनिधियों को धर्मशाला की संस्कृति, विरासत और सुंदरता को प्रदर्शित करने का एक अवसर है. विकास परियोजनाओं का उद्देश्य शहर में नालियों पर से अतिक्रमण को हटा कर नालियों की दशा में सुधार करना है. जिससे उपभोक्ताओं की दुकान तक पहुंच आसान होगी और शहर साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा भी धर्मशाला को स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत धर्मशाला के सौंदर्यीकरण, शहर के समग्र स्वच्छता परिदृश्य में सुधार और आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है.

इन परियोजनाओं का उद्देश्य धर्मशाला की पर्यटन क्षमता को बढ़ाना और शहर की समग्र अर्थव्यवस्था और निवासियों के जीवन स्तर को विकसित करना है. तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के निवास स्थली के चलते 'छोटा ल्हासा' के रूप में जाना जाने वाला धर्मशाला आज दुनिया भर के देशों के प्रमुखों, फिल्म निर्माताओं और राजनयिकों सहित कई प्रसिद्ध लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है उन्होंने कहा कि धर्मशाला के निवासी होने के नाते हम इसकी संस्कृति, विरासत, पर्यावरण और सुंदरता को संरक्षित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं इसके लिए जरूरी है कि हम सभी अपने शहर को लेकर अपना दायित्व समझें.

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