धर्मशाला:नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने मैक्लोडगंज और कोतवाली बाजार क्षेत्र में दुकानदारों को सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने इस संदर्भ में मैक्लोडगंज और कोतवाली बाजार के व्यापार मंडल प्रधानों को पत्र भी लिखा है. नगर निगम आयुक्त ने निर्देश देते हुए मैक्लोडगंज एवं कोतवाली बाजार क्षेत्र में सड़क किनारे नालियों पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदार, जो अपनी दुकान के सामने स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से सामान बेच रहे हैं, को अपना अतिक्रमण हटाने को कहा है, साथ ही पत्र प्राप्ति के दो सप्ताह की अवधि के भीतर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे अपनी दुकान के सामने एवं सीढ़ियों पर किसी भी ऐसी गतिविधि की अनुमति न दें.
अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा कि यह संज्ञान में आया है कि धर्मशाला के मैक्लोडगंज एवं कोतवाली बाजार क्षेत्र में सड़क के किनारे नाली पर कई दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसके कारण नाले का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है, इससे अस्वच्छता की स्थिति उत्पन्न हो गई है. उन्होंने कहा कि नालियों पर अतिक्रमण एचपीएमसी अधिनियम 1994 की धारा-198(1), धारा- 227 एवं धारा-302-(1)(ए)(8) का उल्लंघन है. नगर निगम आयुक्त ने कहा कि यह भी देखा गया है कि कई दुकानदार स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से अपनी दुकानों के सामने सामान बेच रहे हैं जो पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है.
नगर निगम आयुक्त ने कहा कि पहली बार उल्लंघन करने पर 2000 रुपये, दूसरे उल्लंघन के लिए 5000 रुपये और निगम के उपनियमों के अनुसार तीसरी बार उल्लंघन के मामले में माल की जब्ती (बिना वापसी नीति) के साथ 10000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है. विशेष रूप से पर्यटन सीजन के दौरान नाले में रुकावट के कारण कचरे का ढेर लग जाता है और इसे नाले में डाल दिया जाता है और आने वाले मानसून के मौसम में, भारी बारिश के कारण, तूफान का पानी मुख्य सड़क पर बह जाता है इससे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा रहता है और सड़क को भी नुकसान पहुंचता है.