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नगर निगम चुनाव धर्मशाला: सभी 86 उम्मीदवारों के नामांकन सही, 17 वार्डों में होंगे 34 मतदान केंद्र - Municipal Election Dharamshala

नगर निगम धर्मशाला के चुनावों के लिए वीरवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई. जिसमें सभी नामांकन पत्र पूरी तरह से ठीक पाए गए हैं. सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी डॉ. हरीश गज्जू ने बताया कि नगर निगम धर्मशाला के चुनावों के लिए भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा कुल 86 नामांकन-पत्र भरे गए थे. जिनकी आज जांच की गई है.

डॉ. हरीश गज्जू
डॉ. हरीश गज्जू

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Published : Mar 25, 2021, 10:28 PM IST

धर्मशाला: नगर निगम धर्मशाला के चुनावों के लिए वीरवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई. जिसमें सभी नामांकन पत्र पूरी तरह से ठीक पाए गए हैं. सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी डॉ. हरीश गज्जू ने बताया कि नगर निगम धर्मशाला के चुनावों के लिए भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा कुल 86 नामांकन-पत्र भरे गए थे. जिनकी आज जांच की गई है. अब 27 मार्च को दोपहर 3 बजे तक यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापिस लेना चाहते हैं तो वह ले सकते हैं.

सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉ. हरीश गज्जू ने कहा कि तीन बजे के बाद उम्मीदवारों को सिम्बल (चुनाव निशान) अलॉटमेंट किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जो पार्टी के उम्मीदवार होंगे उन्हें पार्टी का सिम्बल दिया जाएगा. आजाद उम्मीदवारों को भी नियम के तहत चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे.

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कोरोना संक्रमितों के लिए वोटिंग की व्यव्स्था

सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) डॉ. हरीश गज्जू ने कहा कि नगर निगम चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमित व्यक्ति भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और कोरोना संक्रमित व्यक्ति सात अप्रैल को मतदान वाले दिन 4 बजे के बाद अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे. इसके लिए कोरोना संक्रमित व्यक्ति को पीपीई किट पहनना अनिवार्य होगा और इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उनका सहयोग करेंगे.

सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉ हरीश गज्जू ने कहा कि नगर निगम चुनाव धर्मशाला में करीब 40 हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. उन्होंने कहा कि धर्मशाला नगर निगम के 17 वार्डों के लिए चुनाव आयोग की ओर से 34 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. जिसमें सुबह 8 बजे से 4 बजे तक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे.

कोरोना नियमों का रखना होगा ध्यान

सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) डॉ. हरीश गज्जू का कहना है कि चुनाव में कोविड-19 नियमों की जो एसओपी हैं, वह यथावत ही रहेंगी. उन्होंने कहा कि चुनाव केंद्र में मतदान करने वाले लोगों को मास्क पहनना अवश्य होगा. साथ ही चुनाव केंद्र में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के मुंह पर मास्क व हाथों में ग्लव्स पहनने अनिवार्य होंगे. उन्होंने कहा कि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति चुनाव केंद्र में नहीं जा पाएगा. साथ ही चुनाव आयोग की ओर से हर चुनाव केंद्र में मास्क शील्ड, ग्लव्ज, व हैंड सेनिटाइजर मुहैया करवाए जाएंगे.

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