धर्मशाला: जिला कांगड़ा में 10 जनवरी को होने वाले नगर निकायों के चुनाव के दृष्टिगत चुनाव वाले क्षेत्रों में 8 जनवरी से 10 जनवरी, 2021 तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. उपायुक्त ने बताया कि नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदान 10 जनवरी, 2021 को सुबह 8.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक निर्धारित किया गया है.
नगर निकाय चुनावों के दृष्टिगत 8 से 10 जनवरी तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध - नगरपालिकाओं की मतगणना प्रक्रिया
जिला कांगड़ा में नगर पंचायत व नगर परिषदों के लिए 10 जनवरी को मतदान होगा. नगरपालिकाओं की मतगणना प्रक्रिया के समापन तक इन नगर निकाय क्षेत्रों में इस दौरान शराब की बिक्री नहीं होगी.
जानकारी के मुताबिक कांगड़ा, देहरा, ज्वालामुखी, नूरपुर, नगरोटा-बगवां नगर परिषदों और बैजनाथ-पपरोला, जवाली और शाहपुर नगर पंचायतों के मतदान क्षेत्रों के भीतर 08 जनवरी, 2021 दोपहर बाद 3.00 बजे से 10 जनवरी, 2021 मध्यरात्रि तक या नगरपालिकाओं की मतगणना प्रक्रिया के समापन तक इन नगर निकाय क्षेत्रों में इस दौरान शराब की बिक्री नहीं होगी.
बता दें कि जिला कांगड़ा में नगर पंचायत व नगर परिषदों के लिए 10 जनवरी को मतदान होगा. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधीश राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि जिला कांगड़ा में कुल तीन नगर पंचायतें व पांच नगर परिषद है. जिसमें करीब 60 हजार मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे.