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कोविड-19: घर के नजदीक गेहूं कटाई के लिए जरूरी नहीं पास, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान - फसल कटाई के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं

फसल कटाई के लिए किसानों को सुविधा दी गई है,लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.वहीं,घर के नजदीक फसल संबंधी काम के लिए पास की आवश्यकता नहीं है.

No pass needed for harvesting, social distancing is necessary
घरों के नजदीक किसानों को पास की आवश्यकता नहीं

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Published : Apr 24, 2020, 9:05 PM IST

नूरपुर: किसानों की सुविधा के लिए प्रशासन ने उन्हें कर्फ्यू के दौरान फसल की कटाई के लिए अनुमति दी है. एसडीएम नूरपुर डॉ. सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि घर के नजदीक फसल कटाई का काम करने के लिए किसानों को पास लेने की आवश्यकता नहीं है.

घर से दूर खेतों में फसल कटाई और फसलों से संबंधित काम के लिए कृषि विभाग के विषयवाद विशेषज्ञ (एसएमएस) से विशेष पास लेना अनिवार्य होगा. गाड़ी के इस्तेमाल की अनुमति के लिए भी विशेष अनुमति लेनी होगी.

एसडीएम ने बताया फसल कटाई व थ्रेसिंग के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. कृषि संबंधी काम में आने वाले कलपुर्जों की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी. इसके अतिरिक्त यदि कोई कलपुर्जा बाहरी क्षेत्र से लाना पड़ता है, तो उसके लिए कृषि विभाग के विषयवाद विशेषज्ञ से विशेष परमिट प्राप्त करना होगा.

एसडीएम नूरपुर ने बताया किनूरपुर विकास खंड के तहत आने वाले किसान किसी भी जानकारी के लिए नूरपुर स्थित कृषि विभाग के विषयवाद विशेषज्ञ (एसएमएस) डॉ सुनील दत्त से उनके मोबाइल नंबर 94181-22736 पर संपर्क कर सकते हैं.

बता दें कि नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर, नगरोटा-सूरियां विकास खंडों में 15 अप्रैल से फसल कटाई कार्य को शुरु करने की अनुमति पहले ही जिला प्रशासन ने दी है.

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