धर्मशाला:पुलिस थाना भवारना (Police Station Bhawarna) के तहत एक गांव की मानसिक तौर से बीमार युवती से दुष्कर्म का प्रयास और फिर उसकी हत्या (killing) के आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर सेशन कोर्ट (Session Court) ने दोषी को 35 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.
पुलिस ने बंद कर दिया था केस
जिला न्यायवादी भुवनेश मन्हास (Bhuvnesh Manhas) ने बताया कि युवती 26 सितंबर वर्ष 2014 को अपने घर के पास नाले की तरफ गई थी. इस दौरान उसी के गांव के युवक दिनेश कुमार (Dinesh Kumar) ने उसका पीछा किया और नाले के पास पहुंचने के बाद युवती से दुष्कर्म का प्रयास किया. जब युवती ने शोर मचाया तो दिनेश ने पहले उस युवती का गला दबा दिया और पानी में डुबोकर हत्या कर दी. वारदात के अगले दिन 27 सितंबर को युवती का शव झोल नाले से बरामद हुआ था. पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलने और परिजनों की ओर से किसी तरह का कोई शक जाहिर न करने पर पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई करते हुए केस बंद कर दिया.
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