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कांगड़ा में कोविड पर सख्ती: रात 7 बजे बाजार होंगे बंद, रविवार को नहीं खुलेंगी दुकानें - कांगड़ा में कोविड पर सख्ती

कोविड से निपटने के लिए जिला दंडाधिकारी डॉ. निपुण जिंदल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कांगड़ा जिले में सभी बाजारों को रात सात बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक बंद रखने के (Strictness in Kangra on covid)आदेश जारी कर दिए. वहीं, ढाबों को रात दस बजे तक खुले रहेंगे, जबकि दवाई की दुकानें 24 घंटे खुली रहेगी. इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिले में रविवार को सभी बाजार बंद रखने के भी (Kangra district closed on Sunday)आदेश जारी किए गए. जिला दंडाधिकारी द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, आवासीय विद्यालयों आदि को 26 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए .

strictness of covid
कांगड़ा में कोविड पर सख्ती

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Published : Jan 10, 2022, 3:46 PM IST

धर्मशाला:कोविड से निपटने के लिए जिला दंडाधिकारी डॉ. निपुण जिंदल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कांगड़ा जिले में सभी बाजारों को रात सात बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक बंद रखने के (Strictness in Kangra on covid)आदेश जारी कर दिए. वहीं, ढाबों को रात दस बजे तक खुले रहेंगे, जबकि दवाई की दुकानें 24 घंटे खुली रहेगी. इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिले में रविवार को सभी बाजार बंद रखने के भी (Kangra district closed on Sunday)आदेश जारी किए गए. जिला दंडाधिकारी द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, आवासीय विद्यालयों आदि को 26 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए .

इसमें कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज खुले रहेंगे . सभी सरकारी कार्यालयों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकाय व स्वायत्त संस्थाओं में फाइव डे वीक की व्यवस्था भी लागू की गई, इसके अतिरिक्त कार्यालयों में पचास फीसदी कर्मचारी ही क्रमवार आएंगे ,जबकि आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों में यह बंदिशें लागू नहीं होंगी. आदेशा के अनुसार लंगर, धाम, सामूहिक किचन पर पूर्णतय रोक रहेगी .खेल शैक्षणिक मनोरंजन और सांस्कृतिक व राजनीतिक गतिविधियों के लिए इंडोर में पचास फीसदी क्षमता के साथ अधिकतम 100 लोगों की मौजूदगी और आउटडोर में क्षमता के पचास फीसदी या अधिकतम 300 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति रहेगी.

इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा, सभी उपमंडलाधिकारियों, कार्यकारी दंडाधिकारी, विकास खंड अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया. आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने आदेश भी दिए गए.

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