धर्मशालाः आईपीएच विभाग के पूर्व एक्सईएन और उनकी पत्नी पर हत्या के इरादे से हमला करने वाले तीन आरोपियों को आरोप सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. आरोपियों ने 2015 में पूर्व एक्सईएन धर्मवीर धर्माणी और उनकी पत्नी संतोष धर्माणी को आग से जलाने का भी प्रयास किया था.
इस मामले में गिरफ्तार किए गए ज्वालामुखी के ही तीन आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 धर्मशाला कृष्ण कुमार की अदालत ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इस मामले की पैरवी जिला उप-न्यायवादी संदीप अग्रिहोत्री ने की.
मामले की जानकारी देते हुए जिला उप-न्यायवादी संदीप अग्रिहोत्री ने बताया कि आईपीएच विभाग से सेवानिवृत्त धर्मवीर धर्माणी अपनी पत्नी के साथ ज्वालामुखी में रहते थे. साल 2015 में 29 जनवरी की रात को जब वह अपनी पत्नी के साथ घर में सो रहे थे तो उन पर आरोपियों ने हमला किया था.
इसमें ज्वालामुखी तहसील के ही रोहित निवासी अंब उच्हेड़, रजत शर्मा निवासी डल डाकखाना कथोग और जौड़ा ताल से सबंध रखने वाले ईश्वर ने हथौड़े व स्पैनर (पाना) से दोनों पति-पत्नी पर वार किए थे. इस दौरान हथौड़े के वार से धर्मवीर धर्माणी की मौके पर ही मौत हो गई थी. इसके अलावा उनकी पत्नी संतोष धर्माणी गंभीर रुप से घायल हो गई थी.