शिमलाः प्रदेश हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता के डीओ नोट के आधार पर किए गए पुलिस हेड कॉन्स्टेबल के तबादले पर रोक लगा दी है. साथ ही प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल सरकार से जवाब मांगा है कि पुलिस हेड कॉन्स्टेबल का तबादला किन कारणों की वजह से किया गया है.
बता दें कि इससे पहल प्रदेश कोर्ट 17 जनवरी तक हिमाचल सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन सरकार की ओर कोई जवाब न मिलने पर पुलिस हेड कॉन्स्टेबल के तबादले पर रोक लगा दी है. पुलिस विभाग बिलासपुर में मुख्य आरक्षी के पद पर तैनात भाग सिंह ठाकुर का सिटी चौकी से छठी आईआरबीएन नाहन में तबादला किया गया था.
वहीं, इससे पहले भी भाग सिंह के दो साल के कार्यकाल में चार बार तबादला हो चुका है. पहले उन्हें स्वारघाट से सदर, सदर से भराड़ी, भराड़ी पुलिस लाइन से बिलासपुर, पुलिस लाइन ने सिटी चौकी और अब सिटी चौकी बिलासपुर से 6वीं आरआईबीएन नाहन बदली किया गया है.
हेड कॉन्स्टेबल भाग सिंह ने सिटी चौकी के कार्यकाल के दौरान यातायात नियमों की अवहेलना करने पर तहत करीब 600 चालान किए, अवैध खनन पर के मामलों में 30 ट्रैक्टर जब्त किए, और साथ ही चिट्टे के भी कई मामलों में मुख्य आरोपी भी पकड़े.