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HC ने रोका बीजेपी नेता के डीओ नोट पर हुआ तबादला, सरकार से 25 मार्च तक मांगा जवाब

बीजेपी नेता के डीओ नोट के आधार पर किए गए पुलिस हेड कॉन्स्टेबल के तबादले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. इस मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने तबादले के आदेश पर रोक लगाते हुए हिमाचल सरकार को 25 मार्च तक जवाब देने को कहा है.

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हिमाचल सरकार और हाई कोर्ट

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Published : Jan 23, 2020, 12:24 PM IST

शिमलाः प्रदेश हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता के डीओ नोट के आधार पर किए गए पुलिस हेड कॉन्स्टेबल के तबादले पर रोक लगा दी है. साथ ही प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल सरकार से जवाब मांगा है कि पुलिस हेड कॉन्स्टेबल का तबादला किन कारणों की वजह से किया गया है.

बता दें कि इससे पहल प्रदेश कोर्ट 17 जनवरी तक हिमाचल सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन सरकार की ओर कोई जवाब न मिलने पर पुलिस हेड कॉन्स्टेबल के तबादले पर रोक लगा दी है. पुलिस विभाग बिलासपुर में मुख्य आरक्षी के पद पर तैनात भाग सिंह ठाकुर का सिटी चौकी से छठी आईआरबीएन नाहन में तबादला किया गया था.

वहीं, इससे पहले भी भाग सिंह के दो साल के कार्यकाल में चार बार तबादला हो चुका है. पहले उन्हें स्वारघाट से सदर, सदर से भराड़ी, भराड़ी पुलिस लाइन से बिलासपुर, पुलिस लाइन ने सिटी चौकी और अब सिटी चौकी बिलासपुर से 6वीं आरआईबीएन नाहन बदली किया गया है.

हेड कॉन्स्टेबल भाग सिंह ने सिटी चौकी के कार्यकाल के दौरान यातायात नियमों की अवहेलना करने पर तहत करीब 600 चालान किए, अवैध खनन पर के मामलों में 30 ट्रैक्टर जब्त किए, और साथ ही चिट्टे के भी कई मामलों में मुख्य आरोपी भी पकड़े.

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हेड कॉन्स्टेबल भाग सिंह के कार्य को देखते हुए हाल ही में एसपी बिलासपुर ने उन्हें बेहतर सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया था, लेकिन इसी दौरान वह नेताओं की आंख की किरकिरी बन गए और उन्हें नाहन बदल दिया गया.

इतना सबकुछ होने के बाद हेड कॉन्स्टेबल भाग सिंह ने प्रेदेश हाई कोर्ट की शरण ली. जिसके बाद कोर्ट ने 17 जनवरी को सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा, लेकिन सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाई और प्रदेश हाईकोर्ट ने तबादले के आदेश पर रोक लगाते हुए हिमाचल सरकार को 25 मार्च तक जवाब देने को कहा है.

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