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ज्वालामुखी में बिना इजाजत खैर काटने पर तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज - कांगड़ा में खैर के पेड़

ज्वालामुखी के डोल गांव के एक शख्स ने प्रदेश प्राइवेट फॉरेस्ट ठेकेदार और ऊना के दो अन्य लोगों पर उसकी इजाजत के बिना खैर के पेड़ काटने के आरोप लगाए हैं. शिकायतकर्ता ध्यान सिंह ने 9 लाख से ज्यादा रुपये की पमेंट भी नहीं देने के आरोप लगाए हैं. मामले की पुष्टि डीएसपी ज्वालामुखी तिलक राज शांडिल ने की है. उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. इसमें कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

FIR on three people for cutting khair tree in jawali
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Published : Aug 31, 2020, 5:20 PM IST

ज्वालामुखी: जिला कांगड़ा के डोल गांव के निवासी ने उसकी मलकियत भूमि से बिना इजाजत के खैर काटने पर ऊना से संबंध रखने वाले तीन लोगों पर स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिनमें एक महिला ठेकेदार भी शामिल है. शिकायतकर्ता ध्यान सिंह ने 9 लाख से ज्यादा रुपये की पमेंट भी नहीं देने के आरोप लगाए हैं.

इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने पहले देहरा कोर्ट में शिकायतकी थी. कोर्ट ने पुलिस को इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के निर्देश दिए हैं. अब पुलिस द्वारा मामले की पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इस केस से पूरा पर्दा उठेगा.

मामले की पुष्टि डीएसपी ज्वालामुखी तिलक राज शांडिल ने की है. उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. इसमें कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

जानकारी के अनुसार यह मामला 31 मार्च 2020 का है. शिकायतकर्ता ध्यान सिंह निवासी डोल ने आरोप लगाया है कि नीलम कुमारी जोकि प्रदेश प्राइवेट फारेस्ट ठेकेदार है, उसके एजेंट चंदन शर्मा और विक्रम सिंह उपरोक्त तीनों ने 31 मार्च 2020 को डोल में उसकी इजाजत के बिना उसकी मलकिती भूमि से खैर काट दिए. ध्यान का आरोप है कि इन खैर कटान के बाद उसे पूरे पैसे भी नहीं दिए गए.

ध्यान चंद का आरोप है कि उसकी जमीन से काटे गए खैर की कुल कीमत 22 लाख 15 हजार 300 रुपये बनती है. इसकी एवज में उसे 12 लाख 45 हजार की पेमेंट कर दी गई, जबकि इसके बाद बकाया राशि 9 लाख 70 हजार 300 रुपये उसे नहीं दी गई. शिकायतकर्ता ध्यान चंद का आरोप है कि कुल मिलाकर उसकी जमीन से 312 खैर के पेड़ काटे गए हैं.

बहरहाल पुलिस ने शिकायतकर्ता ध्यान चंद के बयान पर तीनों व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 379, 403 और 34 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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