पालमपुर: जिला में कर्फ्यू के दौरान गेहूं की फसल की कटाई के लिए जिलाधीश कांगड़ा द्वारा अधिसूचना जारी की गई है. इसके तहत सभी विकास खंडों के किसान फसल की कटाई का कार्य 24 घंटे कर सकेंगे. इस दौरान किसान कोविड-19 की रोकथाम के पूरे प्रोटोकॉल के लिए बाध्य होंगे. साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क, साबुन से हाथ धोने का प्रबंध करना जरूरी होगा .
इस बारे में जानकारी देते हुए पालमपुर, उप निदेशक कृषि नरेंद्र धीमान ने कहा कि जिला में कर्फ्यू के दौरान फसल की कटाई के लिए किसानों को किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी. किसानों को केवल संबंधित कृषि अधिकारी को सूचना देनी होगी. उन्होंने कहा कि किसानों को फसल की कटाई के लिए दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति लेने के लिए अपने ग्राम पंचायत प्रधान व पटवारी के माध्यम से संबंधित विषयवाद विशेषज्ञ (कृषि) को सादे कागज पर आवेदन व्हाट्सएप करना होगा .
नरेंद्र धीमान ने कहा कि प्रधान अथवा पटवारी की रिपोर्ट के साथ आधार कार्ड, गाड़ी का नंबर और कुल जाने वाले लोगों की सूचना विषयवाद विशेषज्ञ (कृषि) को व्हाट्सएप पर देने के बाद केवल जिला में ही जाने की अनुमति होगी. बता दें कि जिला कांगड़ा में लगभग 3000 से ज्यादा पास जारी कर दिए गए हैं .