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कर्फ्यू में 7 से 2 बजे तक रहेगी ढील, सरकारी और निजी कार्यालयों में होती रहेगी रोटेशन: DC कांगड़ा

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Published : May 20, 2020, 10:56 PM IST

Updated : May 21, 2020, 11:55 AM IST

डीसी राकेश प्रजापति ने लॉकडाउन के चौथे चरण में जिला कांगड़ा के लिए नई दिश निर्देश जारी किए हैं. जिसके तहत कांगड़ा में कर्फ्यू में ढील का समय पहले की तरह ही सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक रहेगा. स्टांप वेंडर और डाक्यूमेंट राइटर अब सोमवार और वीरवार को सुबह दस बजे से दो बजे तक काम सकेंगे.

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कांगड़ा में लॉकडाउन

धर्मशालाः डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में कर्फ्यू में ढील का समय पहले की तरह ही सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक रहेगा.

इसके साथ ही लोगों को साढ़े पांच बजे से लेकर सात बजे तक वॉक और रनिंग कर सकेंगे. लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा.

डीसी ने कहा कि सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करना दुकानदारों का दायित्व होगा और दुकानों के बाहर उपभोक्ताओं के खड़े होने के लिए एक से डेढ़ मीटर की दूरी तक गोले के आकार के चिह्न भी जरूरी होंगे.

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स्टांप वेंडर और डाक्यूमेंटरी राइटर सोमवार और वीरवार को कर सकेंगे काम

डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि स्टांप वेंडर और डाक्यूमेंट राइटर अब सोमवार और वीरवार को सुबह दस बजे से दो बजे तक काम सकेंगे. इसमें भी सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करना जरूरी होगा. जबकि तहसीलों में भूमि पंजीकरण का काम हर रोज सुबह दस बजे से दो बजे तक किया जाएगा.

सैलून-ब्यूटी पार्लर में कार्य करने वालों को दी जाएगी ट्रेनिंग

डीसी कांगड़ा ने कहा कि सैलून और ब्यूटी पार्लर में कार्य करने वालों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए सैलून और ब्यूटी पार्लर मालिक श्रम अधिकारी के माध्यम से आवेदन करेंगे और संबंधित उपमंडलों में उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग लेने के बाद सैलून और ब्यूटी पार्लर खोले जा सकते हैं.

कर्मचारियों को फ्लू के लक्षण होेने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना जरूरी

सरकारी और निजी कार्यालय पहले की तरह ही खुले रहेंगे. इसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रोटेशन आधार पर उपस्थित रहना होगा. कर्मचारियों में किसी तरह के फ्लू के लक्ष्ण होने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना जरूरी होगा और इस स्थिति में कार्यालय परिसर को सेनिटाइज भी करना होगा.

बाहरी राज्यों या अन्य जिलों से आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास जरूरी

वहीं, बाहरी राज्यों या अन्य जिलों में आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास जरूरी है और इस के लिए कांगड़ा जिला की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान भी किया गया है.

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Last Updated : May 21, 2020, 11:55 AM IST

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