धर्मशाला: जिला दंडाधिकारी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कांगड़ा ने कोरोना से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 की धारा 34 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि कांगड़ा जिला में शादियों, अंतिम संस्कार और पालमपुर, धर्मशाला नगर निगम के चुनाव प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ पचास से ज्यादा लोगों के भाग लेने पर रोक लगाई गई, जबकि कांगड़ा जिला में अन्य सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर पूर्णतय रोक रहेगी.
इसी तरह से होली पर्व पर भी सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक तौर पर जत्था, टोलियों इत्यादि द्वारा होली खेलने पर रोक लगाई गई है. जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों में मंदिरों, गुरुद्वारा, मस्जिदों, मॉनेस्टरी व अन्य धार्मिक स्थलों में लंगर और सामूहिक भोज पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और धार्मिक स्थलों की प्रबंधक समितियों को सामजिक दूरी, मास्क पहनना तथा सेनिटाइजर का उपयोग तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करवानी होगी.
नगर निगम निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर आदेश
नगर निगम में डोर-टू-डोर प्रचार में शामिल होने वाले सभी प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को कोविड-19 की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा. सभी प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या ब्लॉक मेडिकल ऑफिस में कोविड-19 टेस्ट करवा सकते हैं. इसके साथ ही सभी प्रत्याशियों तथा डोर टू डोर प्रचार अभियान में शामिल होने वाले सभी समर्थकों को सामाजिक दूरी, मास्क पहनना तथा सेनिटाइजर का प्रयोग करना जरूरी होगा. मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी हेल्थ केयर सेंटर में कोविड-19 की टेस्टिंग की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करें.