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छठी से आठवीं कक्षा तक शिक्षक 4 घंटे ही लें ऑनलाइन कक्षाएं: डीसी कांगड़ा - himachal pradesh news

उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कांगड़ा जिला में ऑनलाइन कक्षाओं की समयावधि के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. जिसमें छठी से लेकर आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए दिन में चार घंटें तक की ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति रहेगी.

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उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति

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Published : May 20, 2021, 6:26 PM IST

धर्मशाला:उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कांगड़ा जिला में ऑनलाइन कक्षाओं की समयावधि के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. जिसमें कक्षा पांच तक के विद्यार्थियों के लिए दिन में दो घंटें तक की ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जा सकती हैं, जबकि छठी से लेकर आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए दिन में चार घंटें तक की ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति रहेगी.

इसके अतिरिक्त नौंवी कक्षा से लेकर कॉलेज तक की कक्षाओं की समयावधि संबंधित स्कूल और कॉलेज प्रशासन द्वारा निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं. उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं की समयावधि बढ़ाने को लेकर अभिभावकों द्वारा मांग उठाई जा रही थी. जिसके चलते ही पांचवी कक्षा तक के लिए पहले की तहत दो घंटें की समयावधि तय की गई है, जबकि नौंवी से लेकर कॉलेज तक की कक्षाओं के लिए स्कूल प्रबंधन और कॉलेज प्रबंधन को समयावधि निर्धारित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं.

कोरोना कर्फ्यू 26 मई तक लगाया है

उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू 26 मई तक लगाया है, ताकि सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही कम हो सके. उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटाकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करने का आग्रह भी लोगों से किया गया है जिसमें सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग करने और हाथों को बार बार धोने के लिए आग्रह किया जा रहा है.

उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कोरोना के लक्षण होने पर तुरंत अस्पताल में जाकर टेस्ट करवाएं, ताकि प्रारंभिक स्तर पर ही कोरोना के संक्रमण को रोकने में सफल हो सकें. उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को भी अपने अपने क्षेत्र में कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और सामाजिक कार्यक्रमों एवं समारोहों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया है.

उन्होंने कहा कि शादियों में भी बीस से कम लोगों के शामिल होने की शर्त लगाई गई है, ताकि किसी भी स्तर पर सामाजिक दूरी के नियम की अवहेलना नहीं हो सके.

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