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तरखानखड्ड और चकवन घीण में कोरोना का नया मामला, कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी कर्फ्यू में ढील - उपायुक्त राकेश प्रजापति

चकबन घीण पंचायत के वार्ड नंबर दो को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जबकि इसी पंचायत के अन्य वार्डों को बफर जोन में रखा गया है. कांगड़ा उपमंडल की तरखानखड्ड पंचायत और शाहपुर उपमंडल की नरेटी पंचायत के वार्ड नबर छह को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है

New case of corona in Tarkhankhad
dc office

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Published : May 11, 2020, 10:18 AM IST

धर्मशाला: जिला कांगड़ा के तरखानखड्ड में कोरोना का नया मामला सामने आया है. चकवन घीण पंचायत में भी शनिवार रात को कोरोना का पॉजिटिव मामला सामने आया है. इन दोनों ही क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है.

उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि चकबन घीण पंचायत के वार्ड नंबर दो को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जबकि इसी पंचायत के अन्य वार्डों को बफर जोन में रखा गया है. कांगड़ा उपमंडल की तरखानखड्ड पंचायत और शाहपुर उपमंडल की नरेटी पंचायत के वार्ड नबर छह को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, जबकि ग्राम पंचायत सलोल, ततवानी और नरेटी पंचायत के अन्य सभी वार्ड बफर जोन में रहेंगे. इस बारे में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.

डीसी ने कहा कि कांगड़ा जिला के 62 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है. जिला के लोगों को जागरूक भी किया गया है. उन्होंने कहा कि लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी समय-समय पर जारी किए जा रहे हैं. सभी नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए, इसके साथ ही अपने गांव या परिवार में बाहरी क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों के बारे में तुरंत प्रशासन को सूचित करना चाहिए ताकि समाज को सुरक्षित रखा जा सके और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घरों से बेवजह बाहर न निकलें और लॉकडाउन का पूरा अनुपालन सुनिश्चित करें. राकेश प्रजापति ने कहा कि पॉजिटिव लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री और उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है. संपर्क में आए सभी लोगों के सैंपल लिए जाएंगे ताकि किसी भी स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके. पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन भी किया जा रहा है.

कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी कर्फ्यू में ढील

उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में किसी भी तरह की ढील नहीं रहेगी. आम लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. केवल मेडिकल सेवाओं, आवश्यक सेवाओं के लिए तैनात कर्मचारी या लोग अनुमति पत्र के साथ ही आवाजाही कर सकेंगे. प्रवेश और निकास नाके भी स्थापित किए जाएंगे जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी.

डीसी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी तरह के निर्माण गतिविधियों पर भी रोक रहेगी. इसके साथ इन क्षेत्रों में आने वाले कार्यालय भी बंद रहेंगे. उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि सभी लोग अपने घरों में रहें और निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें. आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

कंटेनमेंट जोन में होम डिलीवरी होगी सुनिश्चित

उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए संबंधित उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं. होम डिलीवरी के दौरान भी कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी, सभी को मास्क पहनाना जरूरी होगा. इसके साथ ही इन क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतू ऐप डाउनलोड करना भी अनिवार्य किया गया है ताकि आसपास के क्षेत्रों में कोरोना सक्रंमितों के बारे में जानकारी हासिल हो सके.

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