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हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा - crime news kangra

हत्या मामले दोषी शख्स को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पारस डोगरा की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

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Published : Feb 20, 2021, 10:26 PM IST

ज्वाली/कांगड़ा: जिला के पुलिस थाना जवाली के तहत आने वाले अनुही गांव में पड़ोसी की हत्या कर चार सालों तक उद्घोषित अपराधी को शिमला पुलिस ने गिरफ्तार किया था. आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पारस डोगरा की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

क्या था मामला

जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि रवि कुमार उर्फ रविंद्र निवासी अनुही कोटला जवाली ने 16 नवंबर 2012 की सुबह गांव के काका पुत्र सरन दास निवासी अनुही की दराट से वार कर हत्या कर दी थी. गांव के नाले के पास जहां उसने हत्या की थी, वहां साथ लगते घर की महिला ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि 16 नवंबर की सुबह जब वह खाना बन रही थी तो नाले की ओर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रहीं थी. जब देखा तो काका गंभीर हालत में पड़ा था. ग्रामीणों ने उसे उठाकर नाले से बाहर लाया तो उसकी मौत हो गई.

चार साल से फरार था आरोपी

जांच के दौरान रवि कुमार की बुआ ने बयान दिया कि सुबह जब उसने देखा तो काका नाले में पड़ा था और रवि वहीं पर मौजूद था. अपनी बुआ को देखकर रवि वहां से भाग गया. इस घटना के बाद लगभग चार साल के रवि गायब रहा. घर वाले भी पुलिस को गुमराह करते रहे कि उनके बेटा दिल्ली में ट्रक चलाता है. घर भी नहीं आता था और न ही उससे संपर्क होता था.

शिमला पुलिस ने नवबहार में पकड़ा आरोपी

19 जुलाई 2016 को शिमला पुलिस ने नवबहार में नाका लगाया था तो वहां रवि नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा गया. जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम गलत बताया और खुद को पालमपुर का निवासी बताया. पुलिस जांच में पता चला कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ जवाली थाने में हत्या का केस दर्ज है और न्यायालय ने उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया हुआ है. पुलिस जांच व पड़ोसियों के बयान पर पता चला कि काका व रवि की हत्या से दो दिन पूर्व किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी. जिस पर रवि ने दराट से वार से काका की हत्या की थी.

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