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धर्मशाला: ये क्षेत्र बने कंटेनमेंट जोन जोन, सभी तरह की आवाजाही पर प्रतिबंध - भारतीय दंड संहिता की धारा 144

धर्मशाला के उप-मंडलाधिकारी डॉ. हरीश गज्जू ने भारतीय दंड संहिता की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए हयात रेजेंसी, मोहाल मैक्लोड़गंज, वॉर्ड नम्बर-2 को धर्मशाला को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है.

containment zone in dharamshala due to corona cases
कोरोना के मामले आने पर इन क्षेत्रों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन

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Published : Apr 1, 2021, 8:59 PM IST

धर्मशाला:धर्मशाला के उप-मंडलाधिकारी डॉ. हरीश गज्जू ने भारतीय दंड संहिता की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए हयात रेजेंसी, मोहाल मैक्लोड़गंज, वॉर्ड नम्बर-2 को धर्मशाला को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है.

इसके साथ ही पूरे वॉर्ड नम्बर-2 को बफर जोन बनाया गया है. उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में प्रवेश और निकास बिंदु चिन्हित किये गये हैं. कंटनेमेंट जोन से कोई भी व्यक्ति या वाहन आवाजाही नहीं कर सकेगा. चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए किसी एक मार्ग से आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.

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कंटेनमेंट जोन में नियमों का पालन

आपातकालीन सेवाओं के लिए कंटेनमेंट जोन की परिधि से बाहर जाने वाले सभी व्यक्तियों के नाम, पत्ते और मोबाइल नंबर का विवरण दर्ज किया जाएगा. सभी प्रवेश व निकासी द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और परिधि नियंत्रण से बाहर जाने वाले सभी वाहनों की सोडियम हाइपोक्लोराइट से सैनिटाइजेशन की जाएगी.

कंटेनमेंट जोन में कोई कार्यालय और होटल नहीं खोले जाएंगे और न ही कोई निर्माण कार्य हो पाएगा. कंटेनमेंट जोन के लोग आपात चिकित्सा परिस्थितियों को छोड़ कर अन्य समय में घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे. कंटेनमेंट जोन के सभी निवासियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करनी होगी.

13 अप्रैल तक लागू रहेंगे आदेश

धर्मशाला के उप-मंडलाधिकारी डॉ. हरीश गज्जू ने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गये हैं और 13 अप्रैल की मध्यरात्रि तक लागू रहेंगे. उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर धारा 269, 270 और 188 के तहत कारवाई की जाएगी.

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