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निजी शिक्षण संस्थानों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना अनिवार्यः HPBOSE - Himachal Pradesh Board of School Education

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल शिक्षा बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश के सभी राजकीय एवं स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों एवं प्रायोगिक पुस्तकों को ही पढ़ आएंगे.

Compulsory reading of textbooks of HPSEB in private educational institutions
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Published : Apr 6, 2021, 8:59 PM IST

धर्मशाला:हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल शिक्षा बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश के सभी राजकीय एवं स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों एवं प्रायोगिक पुस्तकों को ही पढ़ आएंगे. इसके अलावा संबद्धता विनियम 16.3.4(n) के अनुसार बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों को केवल बोर्ड द्वारा प्रकाशित पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों व प्रायोगिक पुस्तकों को ही अपने संस्थानों में पढ़ना अनिवार्य है.

प्रथम से लेकर जमा 2 कक्षा तक (वाणिज्य संकाय को छोड़कर) सभी विषयों की पाठ्यपुस्तक के बोर्ड द्वारा मुद्रित की गई हैं. उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया जाता है कि कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए कंप्यूटर साइंस, विज्ञान जमा 1, जमा 2 कक्षाओं के लिए शारीरिक शिक्षा कंप्यूटर साइंस विज्ञान संकाय की प्रायोगिक पुस्तकों को 2 वर्ष से बोर्ड मुद्रण करवाया जा रहा है.

पुस्तकों को प्रायोगिक कार्य के लिए छात्रों को उपयोग किया जाना अनिवार्य

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पुस्तक वितरण व मार्गदर्शन केंद्र और बोर्ड से पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि प्रायोगिक पुस्तकों को प्रायोगिक कार्य के लिए छात्रों को उपयोग किया जाना अनिवार्य है.

उन्होंने सभी राज्य राजकीय एवं स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य से अनुरोध करते हुए कहा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों एवं प्रायोगिक पुस्तकों को बोर्ड के संबंधित जिले के नजदीक में स्थित पुस्तक वितरण सूचना एवं मार्गदर्शन केंद्र अथवा बोर्ड से पंजीकृत क्षेत्र के पुस्तक विक्रेता से खरीद सकते हैं.

उन्होंने कहा कि यदि औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपके संस्थान में बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ाई जा रही हैं तो संबंधित रेगुलेशन में निर्धारित नियम अनुसार संस्थान की संबद्धता रद्द करने की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है.

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