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धार्मिक संस्थानों पर CCTV लगाना अनिवार्य, DC ने  प्रबंधकों को दिया 3 दिन का समय - कांगड़ा की खबरें

कोरोना वायरस के चलते धार्मिक संस्थानों में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक को सुनिश्चित करने के लिए कांगड़ा जिला प्रशासन ने सभी धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश जारी किए हैं. वहीं, बाजार में स्कूल प्रबंधन को सोमवार और गुरुवार सुबह 8 से 11 बजे तक बुक स्टोर खोलने की इजाजत दी गई है.

religious institutions in Kangra
कांगड़ा के सभाी धार्मिक संस्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे.

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Published : Apr 13, 2020, 12:19 AM IST

धर्मशाला:उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि सभी प्रमुख धार्मिक संस्थानों में सीसीटीवी लगाना जरूरी होगा. इसके लिए धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन को आदेश भी जारी किए गए हैं. आदेशों की अनुपालना के लिए 3 दिन का समय भी निर्धारित किया गया है. निर्धारित समय के दौरान धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा न लगाए जाने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

डीसी ने कहा कि कांगड़ा में प्रमुख शक्ति पीठों, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघर, गुरूद्वारों में श्रद्धालुओं की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है. इसी कड़ी में इन धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिससे यहां लोगों की आवाजाही की निगरानी की जा सके.

डीसी कांगड़ा के धार्मिक संस्थानों पर सीसीटीवी लगाने के आदेश.

उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन हर पहलु को ध्यान में रखकर हर संभव कदम उठा रहा है और इसमें सभी नागरिकों को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे कोरोना के खिलाफ जंग को जीता जा सके. उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों से बार-बार घरों में रहने की अपील की जा रही है, जिससे परिवार और समाज को सुरक्षित रखा जा सके.

स्कूलों में किताबें और स्टेशनरी बेचने पर रोक
राकेश प्रजापति ने कहा कि स्कूलों में किसी भी स्तर पर किताबें और स्टेशनरी बेचने पर पूरी तरह से रोक रहेगी. बाजार में बुक स्टोर सोमवार और गुरुवार सुबह 8 से 11 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है. इस समय के दौरान स्कूल प्रबंधन की ओर से अभिभावकों व विद्यार्थियों को किताबें खरीदने के लिए मजबूर करने पर प्रबंधन के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

होमक्वारंटाइन की समय अवधि 28 दिन रहेगी
जिलाधीश राकेश प्रजापति ने कहा कि होम क्वारंटाइन किए गए नागरिकों को 28 दिन तक अपने घरों में ही रहना होगा. इस अवधि की गणना क्वांरटाइन का मामला प्रशासन के ध्यान में आने के बाद से की जाएगी या क्वारंटाइन हुए नागरिक को कांगड़ा जिला में प्रवेश की तिथि के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे. उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि नागरिकों की विदेश यात्रा, बाहरी राज्यों या अन्य जिलों की यात्रा और तबलीगी जमात में भाग लेने वाले के बारे में टोल फ्री नंबर 1077 पर सूचित करें, जिससे परिवार और समाज को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जा सके.

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