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नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध, दोषी को 7 साल का कठोर कारावास व जुर्माना

कांगड़ा के बैजनाथ में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी को 50 हजार रुपये अदा करने होंगे.

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Published : Jun 19, 2019, 7:59 PM IST

धर्मशाला: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक आरोपी को दोष सिद्ध हो जाने पर अदालत ने 7 वर्ष कठोर कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. ये सजा विशेष न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने सुनाई है.

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने की. मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यावादी राजेश वर्मा ने बताया कि ये मामला पुलिस थाना बैजनाथ में 12 अप्रैल 2018 को दर्ज हुआ था. इसमें पीड़िता ने आरोप लगाया था कि एक महीना पहले वे स्कूल से आने के बाद, जंगल में लकड़ियां लाने गई थी. इस दौरान आरोपी भी जंगल में मौजूद था. मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

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मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. दोनों का मेडिकल करवाया गया और फॉरेंसिक लैब धर्मशाला से इसकी रिपोर्ट भी हासिल की गई. पीड़िता के बुजुर्ग पिता के अलावा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे बालिका आश्रम में रखा गया है. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 गवाह इस मामले में पेश किए गए हैं.

गवाहों की गवाही और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी को 7 साल कठोर कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. वहीं, जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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