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चरस तस्करी का आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 5 साल के कारावास की सजा - धर्मशाला जिला कोर्ट

धर्मशाला में 2011 में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करी के आरोपी को धर्मशाला कोर्ट ने पांच साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

धर्मशाला कोर्ट

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Published : Nov 15, 2019, 12:58 PM IST

धर्मशाला: जिला कांगड़ा के धर्मशाला जिला कोर्ट में चरस के साथ गिरफ्तार किए गए चंबा निवासी को दोष सिद्ध होने पर पांच साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी.

चरस तस्करी का ये मामला आठ साल पुराना है. मामले को लेकर जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 10 नवंबर 2011 को पुलिस को सूचना मिली थी कि सराह क्षेत्र में एक व्यक्ति चरस के साथ घूम रहा है.

वीडियो रिपोर्ट.

वहीं, जब पुलिस टीम गश्त पर निकली तो सराह में जान मोहम्मद निवासी जिला चंबा एक बैग लेकर घूम रहा था. शक के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी की तलाशी लेने पर उसके बैग से 750 ग्राम चरस बरामद हुई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

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