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15 दिसंबर तक होगा मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण, 1 जनवरी 2021 तक दर्ज करवाएं नाम - पंचायत चुनाव हिमाचल

हमीरपुर जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों भोरंज, सुजानपुर, हमीरपुर, बड़सर और नादौन फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक किया जाएगा. इस दौरान नए पात्र लोगों के नाम मतदाता सूचियों में शामिल किए जाएंगे तथा किन्हीं कारणों से स्थान छोड़ चुके लोगों, मृत लोगों या अपात्र लोगों के नाम इन सूचियों से हटाए जाएंगे.

adm hamirpur
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Published : Nov 11, 2020, 5:32 PM IST

हमीरपुर: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हमीरपुर जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों भोरंज, सुजानपुर, हमीरपुर, बड़सर और नादौन फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक किया जाएगा.

इस दौरान नए पात्र लोगों के नाम मतदाता सूचियों में शामिल किए जाएंगे तथा किन्हीं कारणों से स्थान छोड़ चुके लोगों, मृत लोगों या अपात्र लोगों के नाम इन सूचियों से हटाए जाएंगे. इसके अलावा मतदाता सूचियों की अशुद्धियां दुरुस्त की जाएंगी तथा नए फोटो पहचान पत्र बनवाने के इच्छुक मतदाताओं के नए कार्ड बनाए जाएंगे.

जिला में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करवाने तथा इन सूचियों का त्रुटिरहित प्रकाशन सुनिश्चित करने के लिए एडीएम जितेंद्र सांजटा ने बुधवार को निर्वाचन विभाग के अधिकारियों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.

एडीएम ने बताया कि जिला के पांचों विस क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय, तहसील-उपतहसील कार्यालय के अलावा सभी 531 मतदान केंद्रों पर नियुक्त अभिहित अधिकारियों के पास आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा. मतदाता सूचियों का निरीक्षण ऑनलाइन या ऐप के माध्यम से भी किया जा सकता है.

इस अवधि के दौरान नए मतदाताओं के नाम इन सूचियों में दर्ज करने के दावे प्रारूप-6 पर स्वीकार किए जाएंगे. सूची से नाम हटवाने या किसी के नाम के दर्ज होने की आपत्ति के लिए प्रारूप-7 पर आवेदन किया जा सकता है, जबकि सूची में शुद्धि करवाने के लिए प्रारूप-8 और निर्वाचन क्षेत्र में नाम अन्यत्र स्थानांतरित करवाने के लिए प्रारूप-8क पर आवेदन करना होगा.

एडीएम ने बताया कि पहली जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा अपने नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करवा सकते हैं. सभी दावों एवं आक्षेपों का निपटारा 31 दिसंबर तक किया जाएगा तथा 15 जनवरी को पांचों विस क्षेत्रों की सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा.

एडीएम ने कहा कि सभी पात्र लोगों के नाम शामिल करने और त्रुटिरहित मतदाता सूचियां तैयार करने में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं. एक एजेंट दिन में अधिकतम 10 और महीने में 30 आवेदन प्रारूप जमा करवा सकता है.

जितेंद्र सांजटा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करने की अपील भी की. उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं को मतदाता सूचियों में विशेष रूप से चिह्नित एवं पंजीकृत करने का निर्णय लिया है, ताकि मतदान के दिन इन्हें विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें.

इसलिए बूथ लेवल अधिकारी और एजेंट दिव्यांग मतदाताओं को अवश्य चिह्नित करें तथा उनका पंजीकरण सुनिश्चित करें. इस अवसर पर निर्वाचन विभाग के तहसीलदार प्रताप सिंह ठाकुर ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य का विस्तृत ब्यौरा पेश किया.

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