हमीरपुर: डाकघर बचत योजना धोखाधड़ी मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बड़सर मोनिका सोंबल की अदालत ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोषियों को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई है. मामला विधानसभा क्षेत्र बड़सर के अंतर्गत आते गारली कस्बे से जुड़ा है.
डाकघर बचत योजना धोखाधड़ी मामले में तीनों आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई ये सजा
डाकघर बचत योजना धोखाधड़ी मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. मामला विधानसभा क्षेत्र बड़सर के अंतर्गत आते गारली कस्बे से जुड़ा है. कोर्ट ने तीनों दोषियों को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई है.
जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 में पुलिस थाना बड़सर में रणवीर सिंह, चुनी लाल, शशि कला और जगदीश चंद पर डाकघर बचत खाता में धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज हुआ था. बड़सर पुलिस ने भादंसं की धारा 420, 409 और 120 बी में यह मामला दर्ज किया था. पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर एफआईआर नंबर 136/08 का बड़सर न्यायालय में चालान पेश किया.
मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी अजय भारद्वाज ने की. चार आरोपियों में से जगदीश चंद की बीते वर्ष मौत हो गई थी. शेष तीन दोषियों में से रणवीर सिंह को 90 हजार रुपये जुर्माना, चुनी लाल और शशि कला को 60 हजार रुपये जुर्माना और एक-एक साल की सजा सुनाई गई है.