हमीरपुर:डीसी हमीरपुर देबश्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व कार्यालयों एवं खंड कार्यालयों में कार्य संबंधी आदेश जारी किए हैं.
आदेशों के अनुसार राजस्व व खंड कार्यालयों में समयबद्ध, लेट फीस से जुड़ी सेवाओं और अति महत्वपूर्ण कार्यों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की पब्लिक डीलिंग नहीं की जाएगी. उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे उपरोक्त कार्यालयों में अपनी शिकायतें अथवा याचिका ई-मेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेज सकते हैं.
आगामी आदेशों तक आधार केंद्रों को बंद रखा जाएगा
डीसी हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने कहा कि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से फिलहाल राजस्व कार्यालयों एवं आधार केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि आधार केंद्रों में लोग फिंगर प्रिंट के माध्यम से आधार अपडेट करते हैं और अक्सर आधार केंद्रों पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिलती है जिस कारण फिलहाल आगामी आदेशों तक आधार केंद्रों को बंद रखा जाएगा.