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पाहलु व बूणी पंचायत के 3 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित, कर्फ्यू में दी गई ढील समाप्त

नादौन एवं बड़सर उपमंडल में पिछले दिनों कोविड-19 संक्रमित 2 मामले सामने आने के बाद 2 पंचायतों के 3 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इन क्षेत्रों में दूध, किराना, फल-सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन के माध्यम से घर-द्वार पर की जाएगी. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं

Containment Zone
पाहलु और बूणी पंचायत के 3 वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित.

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Published : May 24, 2020, 2:19 PM IST

हमीरपुर: जिला के नादौन एवं बड़सर उपमंडल में पिछले दिनों कोविड-19 संक्रमित 2 मामले सामने आने के बाद 2 पंचायतों के 3 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इसके आदेश जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने जारी किए हैं. आदेशों के अनुसार नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत बूणी में कोविड-19 संक्रमित मामला सामने आने के बाद पंचायत के वार्ड नंबर-3 (जमनोटी बड़ी एवं जमनोटी छोटी गांव) को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.

इसी प्रकार बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत पाहलु के पाहलु गांव में 1 व्यक्ति के कोविड-19 संक्रमित होने का मामला सामने आने के बाद पंचायत के वार्ड नंबर- 4 (बली) का कुछ क्षेत्र और वार्ड नंबर-7 (पाहलु) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इन पंचायत क्षेत्रों में कोई व्यक्ति और वाहन बाहर से भीतर नहीं जा सकेंगे और न ही भीतर से बाहर आ सकेंगे. सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को ही बाहर आने–जाने की छूट रहेगी.

इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है और यहां स्थित दुकानें एवं बैंक इत्यादि भी अगले आदेशों तक बंद रहेंगे. दूध, किराना, फल-सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन के माध्यम से घर-द्वार पर ही की जाएगी. इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा और वाहन व पैदल यात्रा या चहल कदमी भी नहीं कर सकेगा. आगले आदेशों तक किसी को भी सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर टहलने या खड़े होने की अनुमति भी नहीं होगी. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक मान्य रहेंगे.

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