हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

नव गठित ग्राम पंचायतों के परिसीमन के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति, अधिसूचना जारी

By

Published : Sep 16, 2020, 8:02 PM IST

उपायुक्त हरिकेश मीणा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम (निर्वाचन) 1994 के नियम 8 के अंतर्गत हमीरपुर जिला की समस्त पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी की है.

DC Hamirpur
डीसी हमीरपुर

हमीरपुर:उपायुक्त हरिकेश मीणा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम (निर्वाचन) 1994 के तहत नियम 8 के अंतर्गत हमीरपुर जिला की समस्त पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी की है.

अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायतों के विभाजन/पुनर्गठन/सृजन की अंतिम अधिसूचना जल्द ही जारी होने वाली है. इसके मद्देनजर नई गठित होने वाली ग्राम पंचायतों और गठन से प्रभावित होने वाली ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना है. परिसीमन का यह काम अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद अगले दिन से शुरू होना है.

जिला में पंचायत समिति नादौन का परिसीमन तैयार करने के लिए उप-मंडलाधिकारी (ना.) नादौन, पंचायत समिति हमीरपुर व बमसन के लिए उप-मंडलाधिकारी (ना.) हमीरपुर, पंचायत समिति सुजानपुर के लिए उपमंडलाधिकारी (ना.) सुजानपुर, पंचायत समिति भोरंज के लिए उप-मंडलाधिकारी (ना.) भोरंज और पंचायत समिति बिझड़ी के लिए उप-मंडलाधिकारी (ना.) बड़सर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 5 व 6 के अंतर्गत एक अन्य अधिसूचना जारी करते हुए डीसी हमीरपुर ने समस्त विकास खंड अधिकारियों को उनके संबंधित विकास खंड की ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को तैयार करने और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रकाशन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है.

ये भी पढ़ें:क्या है हमीरपुर में वायरल हुए बब्बर शेर के वीडियो की सच्चाई, पड़ताल में हुआ खुलासा

ABOUT THE AUTHOR

...view details