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हमीरपुर: JBT भर्ती प्रक्रिया की नई तिथियां निर्धारित, इस दिन होंगे पास अभ्यर्थियों के साक्षात्कार

हमीरपुर जिला में जेबीटी भर्ती प्रक्रिया की नई तिथियां निर्धारित की गई हैं. आवेदन के साथ लगाए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है. अभी भर्ती प्रक्रिया पर बीएड डिग्रीधारकों की रिट याचिका के बाद भर्ती मामला हिमाचल हाईकोर्ट में लंबित पड़ा है.

हमीरपुर में उप शिक्षा अधिकारी देशराज भड़वाल
हमीरपुर में उप शिक्षा अधिकारी देशराज भड़वाल

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Published : Feb 20, 2021, 12:56 PM IST

हमीरपुर:जिला हमीरपुर के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में प्रस्तावित जेबीटी भर्ती प्रक्रिया की नयी तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं. जानकारी के मुताबिक 23 फरवरी को हमीरपुर जिला के जेबीटी पास अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए जाएंगे, जबकि 24 फरवरी को अन्य जिलों के जेबीटी पास उम्मीदवारों के साक्षात्कार होंगे. दिसंबर 2002 तक के बीएड डिग्रीधारकों के साक्षात्कार 25 फरवरी को लिए जाएंगे. आवेदन के साथ लगाए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है.

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भर्ती के लिए साक्षात्कार की नयी तिथियां निर्धारित

हमीरपुर में उप शिक्षा अधिकारी देशराज भड़वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 और 18 फरवरी को प्रस्तावित जेबीटी भर्ती को कोर्ट के आदेशों के बाद स्थगित किया गया था. अब कोर्ट के आदेशों के बाद जेबीटी पदों की बैचवाइज पदों की भर्ती के लिए साक्षात्कार की नई तिथियां निर्धारित की गयी हैं. अब 23 फरवरी को हमीरपुर जिला के जेबीटी अभ्यर्थियों, 24 फरवरी को जिला के बाहर के अभ्यर्थियों और 25 फरवरी को जिन बीएड डिग्रीधारकों ने कोर्ट में याचिका दायर की है, उनका साक्षात्कार होगा.

मामला कोर्ट में लंबित

बता दें कि अभी भर्ती प्रक्रिया पर बीएड डिग्री धारकों की रिट याचिका के बाद भर्ती मामला हिमाचल हाईकोर्ट में लंबित पड़ा है, जिसकी आगामी सुनवाई 3 मार्च को होगी. रिट कोर्ट का एक ऐसा आदेश है, जिसके द्वारा न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय) किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने या करने से रोकने का निर्देश देती है.

वहीं, बीएड डिग्री धारकों की मांग है कि उन्हें भी साक्षात्कार के मौका मिलना चाहिए. प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी बैचवाइज भर्ती मामले में लगाई रोक के आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को सभी जिलों में जारी रखने के आदेश दिए हैं. हालांकि परिणाम को अंतिम रूप देने पर रोक लगी रहेगी. कोर्ट ने प्रार्थियों को भी काउंसलिंग में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है. कोर्ट का फैसला आने के बाद कई जिलों ने 758 पद भरने के लिए दोबारा काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है.

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