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हत्या मामले की फिर से होगी जांच, मृतक के पिता ने पुलिस कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

इस मामले में सबूतों के अभाव में आरोपियों को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है. अनिल के पिता सेवानिवृत्त सूबेदार पृथ्वी सिंह ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट है कि उनके बेटे की मौत गला दबाने के कारण हुई है.

National player's murder case

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Published : Aug 11, 2019, 11:28 PM IST

Updated : Aug 11, 2019, 11:54 PM IST

हमीरपुरः बड़सर में 27 मार्च 2015 को हुए राष्ट्रीय खिलाड़ी अनिल कुमार के मर्डर केस को सरकार फिर से रिओपन करेगी. विधानसभा बड़सर में रविवार को आयोजित हुए जनमंच के दौरान मृतक खिलाड़ी के पिता ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए केस को एक बार फिर से रिओपन करने की मांग उठाई है.

जानकारी के मुताबिक इस मामले में सबूतों के अभाव में आरोपियों को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है. अनिल के पिता सेवानिवृत्त सूबेदार पृथ्वी सिंह ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट है कि उनके बेटे की मौत गला दबाने के कारण हुई है, लेकिन पुलिस ने मिलीभगत करते हुए अदालत में सबूत पेश नहीं होने दिए. जिस कारण उनके बेटे को अभी तक न्याय नहीं मिल सका है और हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं.

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बता दें कि अनिल कुमार 27 मार्च 2015 अपने गांव से कुछ ही दूरी पर एक जगराते में अपने सात दोस्तों के साथ गया था. इसी दौरान दोस्तों में कुछ कहा सुनी हो गई. इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद अनिल के दोस्तों ने पुलिस को बयान दिया कि अनिल की एक लड़के के साथ हाथापाई हो गई थी. इसी आधार पर पुलिस ने एक युवक को आरोपी बनाते हुए हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव के चलते कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया.

उसके बाद जनवरी 2018 में कोर्ट के फैसले के खिलाफ अनिल के पिता ने हाई कोर्ट में अपील की. वहीं, इस मामले में सरकारी अपील पर 28 मई 2018 को वारंट जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी परिणाम आगे निकल कर नहीं आया.

जनमंच में जब मृतक के पिता ने केस को रिओपन करने की मांग उठाई गई तो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने तुरंत केस को रिओपन करने के आदेश जारी किए.

मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि मृतक के पिता ने एक बार फिर जांच की मांग उठाई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर एक बार फिर केस को रिओपन करने के आदेश जारी किए गए हैं.

Last Updated : Aug 11, 2019, 11:54 PM IST

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