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प्रदेश में मोटर व्हीकल कानून तोड़ने वालों की खैर नहीं, संशोधित एक्ट 1 सितंबर से होगा लागू - motor vehicle act implements in himachal

मोटर व्हीकल एक्ट में हुए बदलाव को प्रदेशभर में पहली सितंबर से सख्ती से लागू किए जाएगा, जिला पुलिस हमीरपुर संशोधित नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करेगी.

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर से होगा लागू

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Published : Aug 26, 2019, 2:19 PM IST

हमीरपुर: मोटर व्हीकल एक्ट में हुए बदलाव को प्रदेशभर में पहली सितंबर से सख्ती से लागू किए जाएगा. इसे लागू करने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं.

बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की दरों में बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है. यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर कम से कम 500 रुपये का जुर्माना रखा गया है. वहीं, अधिकतम जुर्माना 10 हजार रुपये का होगा. एक्ट की अवहेलना करने पर वाहन चालकों को जेब खासी ढीली करना पड़ सकती है. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. इससे अब प्रदेश में कानून तोड़ने वालों की खैर नहीं होगी.

वीडियो.

जिला पुलिस हमीरपुर संशोधित नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करेगी. जागरूक करने के साथ ही नियमों में हुए बदलावों को सख्ती से लागू किया जाएगा. सभी थाना प्रभारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि लोगों को नियमों से अवगत करवाया जाए और कानून को सख्ती से लागू किया जाए.

इस मौके पर डीएसपी हितेश लखनपाल ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट में हुए बदलावों के तहत जुर्माने की नई दरों को पहली सितंबर से प्रभावी तरीके से लागू कर दिया जाएगा. जिला में लोगों को मोटर व्हीकल कानून में हुए बदलाव के बारे जागरूक किया जाएगा. सभी थाना प्रभारियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

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