हमीरपुर: मोटर व्हीकल एक्ट में हुए बदलाव को प्रदेशभर में पहली सितंबर से सख्ती से लागू किए जाएगा. इसे लागू करने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं.
बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की दरों में बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है. यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर कम से कम 500 रुपये का जुर्माना रखा गया है. वहीं, अधिकतम जुर्माना 10 हजार रुपये का होगा. एक्ट की अवहेलना करने पर वाहन चालकों को जेब खासी ढीली करना पड़ सकती है. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. इससे अब प्रदेश में कानून तोड़ने वालों की खैर नहीं होगी.