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नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - रेप के आरोपी को सजा

हमीरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार कर दिया है. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Feb 25, 2021, 9:06 AM IST

Updated : Feb 25, 2021, 9:32 AM IST

हमीरपुर:जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

1 साल से भी कम समय में सुनाया फैसला

नाबालिग से दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जानकारी के मुताबिक नाबालिग से दुराचार की घटना 23 मई 2020 की है. मामले में 1 साल से भी कम समय में अदालत की तरफ से यह फैसला आया है.

2020 में हुआ था नाबालिग से दुष्कर्म

जिला उप न्यायवादी कपिल देव शर्मा के अनुसार 23 मई, 2020 को महिला पुलिस थाने में एक महिला ने मामला दर्ज करवाया था कि रोहलवीं के सुरेश कुमार ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुराचार किया है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था.
9 महीने चली छानबीन की प्रक्रिया

पुलिस ने इस मामले में पीड़िता का मेडिकल करवाकर पॉक्सो एक्ट भी लगाया था. जानकारी के मुताबिक लगभग 9 महीने चली छानबीन प्रक्रिया और करीब 21 गवाहों के बयान इस केस दर्ज में किए गए थे. अदालत ने गवाहों के बयानों और पुलिस के पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है.

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Last Updated : Feb 25, 2021, 9:32 AM IST

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