हमीरपुर:हमीरपुर जिले में आवारा कुत्तों के द्वारा काटने के कारण 3 वर्षीय बच्ची की मौत मामले पर नगर परिषद प्रशासन हरकत में आया है. चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद नगर परिषद एक विशेष बैठक का आयोजन करेगा, जिसमें आवारा कुत्तों के पंजीकरण के संबंध में निर्णय लिया जाएगा. नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अक्षित गुप्ता ने बताया कि नगर परिषद अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्र में घर में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. जिसके लिए बैठक में सभी पार्षदों के साथ चर्चा की जाएगी और नियमावली तैयार की जाएगी. (issue of stray dogs in hamirpur )
गौरतलब है कि हमीरपुर शहर में आवारा कुत्तों की समस्या से आए दिन लोगों को दो चार होना पड़ता है. लोगों द्वारा इस संबंध में नगर परिषद सहित जिला प्रशासन को भी अवगत करवाया गया है. लेकिन आवारा कुत्तों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और पिछले 2 दिन पहले हुई घटना से अब प्रशासन सहित नगर परिषद हरकत में आया है. वहीं, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अक्षित गुप्ता ने बताया कि 2012 तक हमीरपुर जिले में 8 पालतू कुत्तों का पंजीकरण हुआ है उसके बाद लोगों की असक्रियता के चलते प्रक्रिया पूरी तरह से ठप्प पड़ी है. (Stray dog problem in Hamirpur)